जेल में कैदियों को मिलेगी सेक्‍स की सुविधा

चंड़ीगढ़. 
पंजाब सरकार को एक प्रस्‍ताव भेजा गया है जिसमें जेल में बंद कैदियों को जेल परिसर में एक खास जगह पर अपने साथी के साथ सेक्‍स करने की अनुमति दी जाने की बात कही गई है। अगर सरकार इसे स्‍वीकार करती है तो पंजाब ऐसी सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्‍य होगा। राज्‍य के डीजीपी(जेल) शशिकांत के अनुसार यह प्रस्‍ताव पंजाब में जेल सुधार कार्यक्रम के तहत बनाया गया है। सेक्‍स मनुष्‍य की मूलभूत जरूरत है जैसे भोजन इंसान को जरूर चाहिये वैसे ही सेक्‍स भी, और अगर उसकी आवश्‍यकता पूरी नहीं होती तो इससे पुरूष कैदियों के बीच असुरक्षित यौन संबंध पनप सकते हैं।
प्रस्‍ताव के अनुसार जेल में केवल वैधानिक पत्‍नी को भीतर आने की अनुमति होगी। जो कैदी इस सहूलियत के लिए आवेदन करेगा उसकी पूरी तरह जांच पड़ताल की जायेगी साथ ही उसके चरित्र, जेल में व्‍यवहार और सजा की अवधि को ध्‍यान में रखा जाएगा।जेल में कैदियों को अपनी पत्‍नी के साथ यौन संबंध की सुविधा विश्‍व की कई अन्‍य जेलों में पहले से दी जाती रही है। हालांकि भारत में ऐसा नहीं है और अगर इस प्रस्‍ताव को हरी झंडी मिलती है तो पंजाब ऐसा सुधार करने वाला देश का पहला प्रदेश होगा। 
डीजीपी ने बताया कि जेलों में अक्‍सर पुरूष कैदियों के दूसरे कैदियों के साथ जबरन कुकर्म के मामले सामने आते हैं और पंजाब इसमें अपवाद नहीं है। अगर कैदियों को सेक्‍स की सुविधा मिले तो इस पर काबू पाने में मदद मिलेगी। उन्‍होंने बताया कि केवल खास कैदियों को यह मदद दी जायेगी। इनमें आजीवन कारावास सहित लंबी कैद भुगत रहे ऐसे कैदियों को ही यह सुविधा मिलेगी जिन्‍होंने चाल चलन अच्‍छा है। ऐसे कैदी का नाम जेल के भीतर किसी अवैध गतिव‍िधियों को शामिल नहीं होना चाहिये। इन कैदियों को सेक्‍स करने के लिए एक विशेष जगह मुहैया कराई जायेगी ताकि उनकी निजता का ध्‍यान रखा जा सके।पंजाब में सात केंद्रीय जेलों सहित कुल 27 जेलें हैं और इनमें करी‍ब 20 हजार कैदी बंद हैं। 

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