सिंगुर मामले में ममता सरकार को झटका 
कोलकाता।
टाटा मोटर्स और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच सिंगुर की 400 एकड़ जमीन को लेकर चल रहे विवाद पर शुक्रवार को हाईकोर्ट के फैसले से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है।
कोलकाता हाईकोर्ट ने सिंगुर की टाटा मोटर्स को आवंटित जमीन किसानों को वापस लौटाने के लिए ममता सरकार द्वारा बनाए गए सिंगूर भूमि पुनर्वास एवं विकास अधिनियम 2011 को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में अपील के लिए दो माह का समय दिया है। मालूम हो कि टाटा मोटर्स को नैनो प्लांट लगाने के लिए पूर्व में दी गई जमीन वापस किसानों को लौटाने के लिए ममता बनर्जी ने प. बंगाल में सत्ता संभालने के बाद 22 जून 2011 को नया कानून बना दिया था। 
टाटा मोटर्स ने इस कानून के खिलाफ पहले सिंगल बैंच में कानूनी लड़ाई लड़ी लेकिन हार गए। इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की गई। हाईकोर्ट की डबल बैंच ने सिंगल बैंच के फैसले को निरस्त करते हुए टाटा मोटर्स के हक में शुक्रार को फैसला सुना दिया। 
मालूम हो कि प. बंगाल में टाटा मोटर्स ने नैनो प्लांट लगाने के लिए तत्कालीन राज्य सरकार से 400 एकड़ भूमि आवंटित करवाई थी, यह जमीन किसानों से अवाप्त की गई थी। बाद में लोगों के विरोध को देखते हुए टाटा ने नैनो प्लांट लगाने का इरादा त्याग दिया और प्लांट गुजरात में लगा दिया। विरोध करने वालों में तब खुद ममता बनर्जी की पार्टी भी शामिल थी। ममता ने वादा किया था कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वे किसानों की जमीन वापस लौटाने के लिए कानून बनाएगी।

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें

 
HAFTE KI BAAT © 2013-14. All Rights Reserved.
Top