जिला आबकारी अधिकारियों का अधिकारिता क्षेत्र निर्धारित 
जयपुर
राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर जिला आबकारी अधिकारियों के प्रादेशिक अधिकारिता क्षेत्र का निर्धारण किया है। अधिसूचना के अनुसार आबकारी अधिकारी राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के  अधीन लाइसेंस धारियों से समस्त शोध्य राशियां जिनमें लाइसेंस फीस, ब्याज राशि एवं आबकारी शुल्क शामिल है, वसूल कर सेंकेगे। 
जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर नगर के तहत राजस्व जिला जयपुर का शहरी क्षेत्र जिसमें वृत्त जयपुर उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा जयपुर दक्षिण पूर्व आयेंगे। जिला आबकारी अधिकारी जयपुर ग्रामीण के  अधीन जयपुर ग्रामीण क्षेत्र जिसमें वृत्त फुलेरा, चौमूं, चाकसू, दूदू तथा शाहपुरा (राजस्व उपखंड कोटपूतली तहसील में अविस्थत उत्पादन इकाइयों के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) सम्पूर्ण क्षेत्र शामिल होगा। 
अधिसूचना के अनुसार जिला आबकारी अधिकारी अलवर का क्षेत्राधिकार राजस्व जिला अलवर (राजस्व उपखंड तिजारा एवं बहरोड़ तहसील में अविस्थत उत्पादन इकाइयों के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) सम्पूर्ण क्षेत्र शामिल किया गया है। इसी प्रकार जिला आबकारी अधिकारी (उत्पादन इकाइयां) बहरोड़ का क्षेत्राधिकार राजस्व जिला अलवर के उपखंड तिजारा एवं बहरोड़ तहसील तथा जयपुर का राजस्व उपखंड कोटपूतली तहसील में स्थित उत्पादन इकाइयों का कार्य क्षेत्र होगा। 
भरतपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, सीकर, जोधपुर, जालौर, पाली, श्रीगंगानगर, बीकानेर, नागौर, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सिरोही, झालावाड़, हनुमानगढ़, दौसा, टोंक, धौलपुर, करौली, झुंझुनू, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, राजसमन्द, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारां, बूंदी एवं प्रतापगढ़ के जिला आबकारी अधिकारी का क्षेत्राधिकार सम्बन्धित राजस्व जिला होगा।

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