आरपीएससी से नहीं होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा 
जयपुर। तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा जिला परिष्ाद से करवाने का रास्ता सोमवार सुबह साफ हो गया। राजस्थान हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने दीपेंद्र मिश्रा व अन्य छात्रों की याचिका को खारिज करने हुए साफ किया कि परीक्षा का आयोजन आरपीएससी से नहीं होगा। गौरतलब है कि राज्य में करीब चालीस हजार तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षा के लिए जिला परिष्ादों को जिम्मा सौंपा था। जिला परिष्ादों से अध्यापक भर्ती का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में राजस्थान हाइकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। राजस्थान हाइकोर्ट में सोमवार को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा में अनियमितता की आशंका और पूरे प्रदेश में एक ही मेरिट सूची तैयार करने का हवाला देते हुए परीक्षा आरपीएससी से करवाने की गुहार की।वहीं राज्य सरकार ने नियमों का हवाला देते हुए परीक्षा का आयोजन निष्पक्ष तरीके से जिला परिष्ाद से ही करवाने का पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा आरपीएससी से करवाने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। 
विधायकों ने किया था विरोध 
विधानसभा में श्रवणकुमार सहित अन्य विधायकों ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा आरपीएससी से करवाने की मांग की थी। इस पर कुछ विधायकों ने विधानसभा में हंगामा भी किया था। विधायकों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के साथ अन्य तरीके से भी विरोध दर्ज कराया था। इस विष्ाय पर सीकर झुंझुनंू में कुछ कस्बे बंद भी रहे थे।

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