गारन्टी अधिनियम की पाक्षिक सूचना भेजने के निर्देश 
बाडमेर
जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान ने अधिकारियों को राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 की कि्रयान्विति की पाक्षिक सूचना निर्धारित प्रपत्र में भेजने के निर्देश दिए है। 
जिला कलेक्टर डॉ. प्रधान ने बताया कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम के कि्रयान्वयन की राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग के लिए जिले की पाक्षिक सूचना प्रपत्र 1 व 2 में प्रत्येक माह की 5 व 20 तारीख तक चाही गई है। उन्होने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने विभाग की 1 से 15 तारीख तक की सूचना माह की 16 तारीख तक तथा 16 से 30/31 तक की सूचना अगले माह की 2 तारीख तक आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होने बताया कि आवेदन पत्रों की सूचना प्रपत्र 1 में एवं अपीलों की सूचना प्रपत्र 2 में निर्धारित समय पर भेजी जाए। 

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