कसाब की अपील........
नई दिल्ली।। मुंबई आतंकी हमला मामले में दोषी ठहराए गए आतंकवादी मोहम्मद अजमल आमिर कसाब ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि उसे सुनाई गई मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। कसाब का बचाव करने की खातिर अदालत की सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने जस्टिस आफताब आलम की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि वह राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए किसी बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं था। कसाब की उम्र पर जोर देते हुए उन्होंने नरम रवैया अपनाने का अनुरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि वह गलत विचारधारा और धार्मिक भावना भड़काए जाने के कारण इसमें शामिल हुआ। उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के सामने उम्र कैद और अपरिवर्तनीय मौत की सजा का विकल्प है। अति सख्त सजा की पुष्टि करना विवेकपूर्ण नहीं होगा।' कसाब का प्रतिनिधित्व करते हुए रामचंद्रन ने कहा, 'यहां तक कि मैं आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी भी हूं तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि मैं युद्ध छेड़ने के लिए किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हूं।'
नई दिल्ली।। मुंबई आतंकी हमला मामले में दोषी ठहराए गए आतंकवादी मोहम्मद अजमल आमिर कसाब ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि उसे सुनाई गई मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। कसाब का बचाव करने की खातिर अदालत की सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने जस्टिस आफताब आलम की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि वह राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए किसी बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं था। कसाब की उम्र पर जोर देते हुए उन्होंने नरम रवैया अपनाने का अनुरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि वह गलत विचारधारा और धार्मिक भावना भड़काए जाने के कारण इसमें शामिल हुआ। उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के सामने उम्र कैद और अपरिवर्तनीय मौत की सजा का विकल्प है। अति सख्त सजा की पुष्टि करना विवेकपूर्ण नहीं होगा।' कसाब का प्रतिनिधित्व करते हुए रामचंद्रन ने कहा, 'यहां तक कि मैं आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी भी हूं तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि मैं युद्ध छेड़ने के लिए किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हूं।'

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