हर मोबाइल ग्राहक पर होगी सरकार की नजर

नई दिल्ली। अगर आपके पास मोबाइल है तो अब आपकी हर हरकत पर सरकार की नजर रहेगी। लाइसेंस नियमों में संशोधनों के तहत यह व्यवस्था की गई है कि मोबाइल ऑपरेटरों को दूरसंचार विभाग को ग्राहकों की सही लॉकेशन अक्षांश और देशांतर के आधार पर बतानी होगी। यह व्यवस्था 31 मई से प्रभावी होने जा रही है। शुरू में सिर्फ उन नंबरों के बारे में जानकारी दी जाएगी जिनकी सरकार मांग करेगी लेकिन तीन साल बाद सरकार को सभी मोबाइल ग्राहकों के बारे मेें जानकारी देनी होगी।
शुरूआत में दूरसंचार विभाग को दी जानी वाली जानकारी में त्रुटियां स्वीकार की जाएगी लेकिन 2013 तक शहरी इलाकों के टॉवर के 100 मीटर के दायरे में से की जाने वाली 60 फीसदी कॉल की तमान जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। 2014 तक यह शहरी इलाकों के लिए 75 फीसदी हो जाएगी जबकि ग्रामीण इलाकों के लिए 50 फीसदी। नए नियमों के मुताबिक नेटवर्क में सुरक्षा सेंध के लिए अब ऑपरेटर ही जिम्मेदार होंगे। ऑपरेटरों पर 50 करोड़ का जुर्माना लग सकता है। आरोप साबित होने पर आपराधिक मामला चलाया जाएगा।

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