5 लाख की आय,नहीं भरना होगा रिटर्न
नई दिल्ली। पांच लाख रूपए तक की सालाना आय वालों को अलग से आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। वित्त मंत्रालय ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। देश में फिलहाल ऎसे 85 लाख नौकरीपेशा लोग हैं जिनकी बैंक जमा सहित अन्य स्त्रोतों से सालाना आय पांच लाख से ज्यादा नहीं है। इस अधिसूचना के जारी होने से पहले तक आयकर कानून 1961 के तहत सभी वेतनभोगियों को अलग से भी आयकर रिटर्न भरना पड़ता था।
अधिसूचना के मुताबिक कोई व्यक्ति जिसकी कुल आय संबंधित आकलन वर्ष में पांच लाख से ज्यादा नहीं है। जिनकी कमाई का जरिया सिर्फ बचत है और बैंक में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज 10 हजार से ज्यादा नहीं है। उसे आकलन वर्ष 2012-13 से टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दी गई है। हालांकि रिटर्न फाइल करने से छूट पाने के लिए कर्मचारी को कंपनी से फॉर्म 16 के जरिए टैक्स कटौती का सर्टिफिकेट लेना होगा।
नई दिल्ली। पांच लाख रूपए तक की सालाना आय वालों को अलग से आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। वित्त मंत्रालय ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। देश में फिलहाल ऎसे 85 लाख नौकरीपेशा लोग हैं जिनकी बैंक जमा सहित अन्य स्त्रोतों से सालाना आय पांच लाख से ज्यादा नहीं है। इस अधिसूचना के जारी होने से पहले तक आयकर कानून 1961 के तहत सभी वेतनभोगियों को अलग से भी आयकर रिटर्न भरना पड़ता था।
अधिसूचना के मुताबिक कोई व्यक्ति जिसकी कुल आय संबंधित आकलन वर्ष में पांच लाख से ज्यादा नहीं है। जिनकी कमाई का जरिया सिर्फ बचत है और बैंक में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज 10 हजार से ज्यादा नहीं है। उसे आकलन वर्ष 2012-13 से टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दी गई है। हालांकि रिटर्न फाइल करने से छूट पाने के लिए कर्मचारी को कंपनी से फॉर्म 16 के जरिए टैक्स कटौती का सर्टिफिकेट लेना होगा।

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