आयकर में छूट की सीमा 3 लाख होगी! नई दिल्ली। वित्तीय मामलों की संसदीय समिति आयकर में छूट की सीमा 3 लाख रूपए करने की सिफारिश कर सकती है। अभी यह छूट 1 लाख 80 हजार रूपए तक हैै। भाजपा नेता यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली स्टेंडिंग कमेटी की राय है कि आयकर में छूट की सीमा 3 लाख रूपए तक होनी चाहिए। डायरेक्ट टैक्स कोड बिल में आयकर में छूट की सीमा 2 लाख रूपए तक करने का प्रावधान है। समिति का मानना है कि महंगाई डबल डिजीट में होने के कारण खरीदारी की क्षमता कम हुई है,इसलिए आयकर में छूट की सीमा बढ़ानी चाहिए। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने पिछले साल अगस्त में डायरेक्ट टैक्स कोड बिल लोकसभा में पेश किया था। इसके बाद समीक्षा के लिए बिल स्टेंडिंग कमेटी को भेजा गया। कमेटी की ओर से तैयार की गई रिपोट में कहा है कि आयकर के प्रायोजन के लिए घर और वाणिज्यिक संपत्ति का वर्गीकरण करने को कहा है। इन दोनों से हासिल होने वाली आय को अन्य टैक्स के दायरे में लाना चाहिए।आयकर में छूट की सीमा 3 लाख होगी!
आयकर में छूट की सीमा 3 लाख होगी! नई दिल्ली। वित्तीय मामलों की संसदीय समिति आयकर में छूट की सीमा 3 लाख रूपए करने की सिफारिश कर सकती है। अभी यह छूट 1 लाख 80 हजार रूपए तक हैै। भाजपा नेता यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली स्टेंडिंग कमेटी की राय है कि आयकर में छूट की सीमा 3 लाख रूपए तक होनी चाहिए। डायरेक्ट टैक्स कोड बिल में आयकर में छूट की सीमा 2 लाख रूपए तक करने का प्रावधान है। समिति का मानना है कि महंगाई डबल डिजीट में होने के कारण खरीदारी की क्षमता कम हुई है,इसलिए आयकर में छूट की सीमा बढ़ानी चाहिए। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने पिछले साल अगस्त में डायरेक्ट टैक्स कोड बिल लोकसभा में पेश किया था। इसके बाद समीक्षा के लिए बिल स्टेंडिंग कमेटी को भेजा गया। कमेटी की ओर से तैयार की गई रिपोट में कहा है कि आयकर के प्रायोजन के लिए घर और वाणिज्यिक संपत्ति का वर्गीकरण करने को कहा है। इन दोनों से हासिल होने वाली आय को अन्य टैक्स के दायरे में लाना चाहिए।
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