अब बुरे फंसे विधायक महोदय!


अजमेर.नगर विकास न्यास की विशेषाधिकारी आरएएस प्रिया भार्गव से अभद्रता और राजकार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में बुधवार को सिविल लाइंस थाना पुलिस ने भाजपा विधायक अनिता भदेल समेत प्रदर्शनकारी गणपतसिंह रावत, उसकी पत्नी व डेढ़ सौ अन्य लोगों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। विधायक के नामजद होने की वजह से नियमानुसार जांच सीआईडी सीबी को सौंपी जा रही है।
सिविल लाइंस थाना प्रभारी इंस्पेक्टर खान मोहम्मद के मुताबिक न्यास की विशेषाधिकारी प्रिया भार्गव ने आरोप लगाया है कि विधायक अनिता भदेल के नेतृत्व में 100-150 लोग न्यास कार्यालय आए, वे जबरन उनके कक्ष घुस कर नारेबाजी करने लगे। टेबल कुर्सी को लात मारते हुए पर्दे खींच कर गिरा दिए। उनकी टेबल पर सामने रखी पत्रावलियां व अन्य आवश्यक सरकारी दस्तावेज आदि हवा में फेंकते हुए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।कार्यालय की फाइलें व अन्य दस्तावेज भी फाड़ दिए। रोकने पर भी वे लोग नहीं माने और उनके साथ मारपीट का प्रयास भी किया। गाली गलौच व अपशब्द कहे। भदेल के साथ जो लोग आए उनके साथ वो लोग भी शामिल थे जिनके अतिक्रमण न्यास ने 12 जनवरी 2012 को दौराई के खसरा नंबर 1494-95 एवं चंद्रवरदाई नगर योजना में न्यास की भूमि से हटाए गए थे।इस समूह में गणपत सिंह रावत ने अन्य लोगों को कार्रवाई के लिए उकसाते हुए बदतमीजी की एवं पास ही खड़ी महिला को जिसे वह अपनी पत्नी बता रहा था को भार्गव के बाल खींचने के लिए उकसाया। भार्गव ने रिपोर्ट में कहा कि उनके बाल खींचे एवं बदतमीजी की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि अवैध रूप से गठित समूह ने राजकार्य में बाधा पहुंचाई और सरकारी संपत्ति का नुकसान किया व प्रिया भार्गव से बदतमीजी की गई। भदेल समेत सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई।पुलिस ने शिकायत के आधार पर अनिता भदेल, गणपतसिंह रावत और उसकी पत्नी व डेढ़ सौ अन्य लोगों के खिलाफ भादसं की धारा 143, 149, 353, 332, 109, 189, 509 तथा सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने संबंधी कानून की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।मामले में विधायक आरोपी होने के कारण जांच सीआईडी सीबी को सौंपी जा रही है। गुरुवार को सिविल लाइंस थाना पुलिस जांच के लिए एफआईआर सीआईडी सीबी को भिजवा देगी।
आरएएस अफसरों में रोष
विशेषाधिकारी आरएएस प्रिया भार्गव के साथ हुई अभद्रता को लेकर आरएएस अफसरों में रोष है। जिस तरह बिना किसी आधार के कार्यालय में राजकीय कार्य को अंजाम दे रही भार्गव को अचानक घेरकर उनके साथ अभद्रता हुई उसे आरएएस अफसरों की एसोसिएशन ने गंभीर माना है।
आरएएस अधिकारियों की एसोसिएशन के पदाधिकारी व जिले के कई आरएएस अफसरों की शाम को खादिम टयूरिस्ट बंगले में बैठक हुई। हालांकि अफसरों ने इस बैठक के बारे में खुलासा नहीं किया है लेकिन सूत्रों के अनुसार इस संबंध में एक प्रस्ताव सरकार को भेजकर घटना के बारे में जानकारी देते हुए अफसरों की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की मांग की जाएगी।
॥मेरे विरुद्ध क्या मामला दर्ज हुआ है और क्या आरोप है इसकी अभी मुझे जानकारी नहीं है। जानकारी मिलने पर ही कुछ कह सकती हूं।’
अनिता भदेल, विधायक, अजमेर दक्षिण

किस धारा में क्या प्रावधान
धारा 143 आईपीसी : विधि विरुद्ध जमाव (समूह)से जुड़ी इस धारा में जो कोई ऐसे जमाव का सदस्य होगा, उसे छह माह तक कैद या जुर्माना अथवा दोनों के तहत दंडित किया जा सकता है।
धारा 149 आईपीसी : अगर विधि विरुद्ध जमाव (समूह)के तहत ऐसे जमाव के सदस्य किसी सामान्य उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हुए अपराध करते हैं, तो उस अपराध को किए जाने के समय जो भी उस जमाव का सदस्य होगा, उस अपराध का दोषी माना जाएगा।
धारा 332 आईपीसी : लोक सेवक को उसके कत्र्तव्य से भयोपरत करने के लिए चोट पहुंचाना। इस अपराध के लिए तीन वर्ष कैद या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।
धारा 353 आईपीसी : लोक सेवक को उसके कत्र्तव्य निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। ऐसे अपराध में दो वर्ष तक कैद या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।
धारा 109 आईपीसी : किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दुष्प्रेरित करना। इस अपराध में आरोपी को वहीं सजा दी जा सकती है जो कि ऐसे दुष्प्रेरणा से हुए अपराध के लिए तय है।
धारा 189 आईपीसी : लोक सेवक को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना। इस अपराध में दो वर्ष तक कैद या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।
धारा 509 आईपीसी : शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है। इस अपराध के लिए एक वर्ष तक कैद या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।
धारा 3 पीडीपीपी एक्ट : सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम को नुकसान पहुंचाने संबंधी इस अधिनियम की धारा 3 के तहत तीन साल तक की सजा दी जा सकती है।
कर्मचारी संघ ने भी की निंदा
विशेषाधिकारी प्रिया भार्गव के साथ मंगलवार को हुए अभद्र व्यवहार की अजमेर नगर सुधार न्यास कर्मचारी संघ ने घोर निंदा की है।संघ के अध्यक्ष चरनजीत महावर और सचिव ललित किशोर मिश्रा ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि विशेषाधिकारी (भूमि) की अगुआई में न्यास के दल ने 12 जनवरी को न्यास की भूमि से अनधिकृत निर्माण हटाए थे। जारी बयान के अनुसार अतिक्रमणकारियों ने मंगलवार को विशेषाधिकारी से अभद्रता का जो कृत्य किया वह निदंनीय है।
विधायक के खिलाफ मुकदमा सही नहीं :
जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष किशन गुर्जर ने कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आमजन की मांगों के लिए यूआईटी कार्यालय प्रदर्शन करने गई विधायक अनिता भदेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना सही नहीं है।गुर्जर के अनुसार यूआईटी की कार्रवाई से बेघर हुए लोगों की आवाज बनकर विधायक भदेल यूआईटी कार्यालय गई थीं, उनकी मंशा या उद्देश्य किसी अधिकारी विशेष के प्रति दुर्भावना का नहीं था, ऐसे में अगर उनको आपराधिक मामले में शामिल किया जाता है तो यह लोकतंत्र के तहत प्रदत्त विरोध प्रदर्शन के अधिकार को दबाना होगा।
विधायक भदेल की कार्रवाई शर्मनाक
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग व महिला कांग्रेस ने कार्रवाई को शर्मनाक करार दिया है। विधि विभाग के प्रदेश महासचिव प्रियदर्शी भटनागर ने इसे निंदनीय बताया है। विधि विभाग प्रस्ताव पर जनता के हस्ताक्षर करा विधायक को भेजेगी। इसमें हरि सिंह गुर्जर , अनिल उदय, ओम प्रकाश गुर्जर, जगत सिंह, जितेंद्र खेतावत, अशरफ खान, सैयद मंसूर अली, हेमंत ठोमरे ने हस्ताक्षर किए हैं। महिला कांग्रेस की रागिनी चतुर्वेदी ने भी इसकी निंदा की है ।
साथ आरएएस महिला अफसर के साथ की गई कार्रवाई को शर्मनाक ठहराया है। उन्होंने कहा है कि विधायक के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।खान, अनिल धनोदिया, जहीर अब्बास, सैयद मंसूर अली, नियाज मोहम्मद, जय बहादुर माथुर, धीरज यादव, हेमंत ठोमरे ने हस्ताक्षर किए हैं। महिला कांग्रेस की रागिनी चतुर्वेदी ने भी विधायक अनिता भदेल द्वारा भीड़ के साथ आरएएस महिला अफसर के साथ की गई कार्रवाई को शर्मनाक ठहराया है। उन्होंने कहा है कि विधायक के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
अब जिला प्रशासन से लगाई गुहार
यूआईटी द्वारा 12 जनवरी को दौराई और चंद्रवरदाई नगर योजना क्षेत्र में तोड़े गए अवैध निर्माण के खिलाफ क्षेत्रवासी बुधवार को विधायक अनिता भदेल की अगुआई में कलेक्ट्रेट पहुंचे। क्षेत्रवासियों ने यूआईटी की कार्रवाई को मनमाना व अन्यायपूर्ण बताते हुए एडीएम जेके पुरोहित को ज्ञापन सौंपा। दोपहर करीब दो बजे विधायक अनिता भदेल की अगुआई में कलेक्ट्रेट पहुंचे। मंगलवार को जो क्षेत्रवासी बेहद आक्रोशित थे, वे बुधवार को संयमित नजर आए। भदेल के साथ चुनिंदा पांच छह लोग एडीएम जेके पुरोहित के पास वार्ता के लिए गए।
ज्ञापन सौंपकर बताया कि भू माफिया ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। उनकी मांग है कि यूआईटी ऐसे भू माफिया को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करे। इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि उनकी खरीदशुदा जमीनों का नियमन किया जाए और जब तक उनके आवास फिर से नहीं बनते तब तक रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हो। विधायक भदेल ने बताया कि एडीएम जेके पुरोहित ने उन्हें सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।उन्होंने बताया कि वार्ता में सहायक कलेक्टर भगवत सिंह राठौड़ भी शामिल हुए।
पुरोहित ने अधिकारियों को क्षेत्र के विभिन्न खसरा नंबरों का सीमा ज्ञान कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही शिकायतकर्ताओं को कहा है कि वे कथित भू माफिया के नाम व सूची उपलब्ध कराए जिन्होंने उन्हें गलत तरीके से जमीनें बेची हैं।
यूआईटी कार्यालय पर पुलिस जाप्ता :
मंगलवार को यूआईटी में विशेषाधिकारी प्रिया भार्गव के साथ हुई अभद्रता के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क था। दोपहर करीब 12 बजे क्षेत्रवासियों के फिर लामबंद होकर यूआईटी पहुंचने की सूचना पर पुलिस का जाप्ता यूआईटी कार्यालय लगा दिया गया।
॥ प्रशासन ने विवादित क्षेत्र के खसरा नंबरों का सीमा ज्ञान कराने के लिए पटवारियों को पाबंद करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन को बेघर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए।’
अनिता भदेल, विधायक अजमेर दक्षिण

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