अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन दीपावली से पहले मिलेगा 
बाड़मेर।
शासन सचिव, वित्त (बजट) ने आदेश जारी कर बताया कि 29 अक्टूबर, 2016 से एक नवम्बर ,2016 तक राजपत्रित अवकाश एवं सार्वजनिक अवकाश होने तथा 30 अक्टूबर, 2016 को दीपावली पर्व होने के कारण राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजकीय कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों (पंचायती राज विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित) के माह अक्टूबर, 2016 के वेतन एवं भत्तों आदि का भुगतान 28 अक्टूबर, 2016 को ही कर दिया जायेगा। इसी प्रकार पेंशन भुगतान कार्यालयों से पेंशन पाने वाले पेंशनरों को भी माह अक्टूबर,2016 की पेंशन का भुगतान उपरोक्तानुसार कर दिया जाएगा। 
आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अनुपस्थित कार्मिकों के खिलाफ होगी कार्यवाही 
बाड़मेर, 22 अक्टूबर। समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से समुदाय को पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सम्बन्धी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दी जाने वाली सेवाओं में कौताही बरतने एवं केन्द्रों पर अनुपस्थित रहने वाले मानदेय कार्मिकों के खिलाफ निदेशालय द्वारा नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशक डॉ. समित शर्मा ने बताया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय कई बार मानदेय कार्मिक के अनुपस्थित मिलने पर प्रायः साथी कार्मिकों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा अनुपस्थित मानदेय कार्मिक के अवकाश पर होने की बात कह दी जाती है। उन्होंने बताया कि केन्द्र पर अनुपस्थित कार्मिकों का कोई भी अवकाश प्रार्थना पत्र एवं उपस्थिति रजिस्टर में आकस्मिक अवकाश का इन्द्राज नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मानदेय कार्मिक के नियमानुसार अवकाश पर होने अथवा कार्यस्थल पर अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में संशय बना रहता है। शर्मा ने बताया कि जिलोें में पदस्थापित सभी उप निदेशक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक को आदेश जारी करते हुए निर्देश दिए गए कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीनस्थ आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत मानदेय कार्मिक अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक को लिखित में अवकाश आवेदन पत्र प्रस्तुत करंे एवं अवकाश स्वीकृत होने पर के बाद ही अवकाश का उपयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि जिससे अनुपस्थित मानदेय कार्मिक की जगह आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके एवं किसी की भी परिस्थिति में केन्द्र के बन्द होने से आई.सी.डी.एस. सेवाएं बाधित न हो। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था का उलंघन करने वाले कार्मिकों के खिलाफ के नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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