लोक अदालत में 22 प्रकरणों का हुआ निस्तारण
जैसलमेर।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 08 अक्टूबर, द्वितीय शनिवार को जिला न्यायालय परिसर व तालुका मुख्यालय पर ट्रैफिक चालान, लघु प्रकृति के आपराधिक प्रकरण व नगरपालिका अधिनियम तथा अन्य प्रकरणों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट पूर्णिमा गौड़ ने की एवं इस अवसर पर सदस्यगण अधिवक्ता राणीदान सेवक एवं सामाजिक कार्यकर्ता चन्द्रप्रकाश व्यास उपस्थित थे। तालुका पोकरण में अध्यक्षता देवकुमार खत्री अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने की एवं सदस्यगण अधिवक्ता बिलाकीदास छंगाणी एवं आसाराम चाण्डक ने भाग लिया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों ने अपनी रूचि प्रदर्शित करते हुए लघु प्रकृति के 10 प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत की बैंच द्वारा समझाईश कराने पर राजीनामे द्वारा किया। इसी प्रकार चैक अनादरण संबंधी 05 प्रकरणों का निस्तारण हुआ जिसमें परिवादियों को 486900 रुपये की राशि प्राप्त हुई। दीवानी मूल प्रकृति के 06 प्रकरणों को भी राजीनामे द्वारा निस्तारित कराने में सफलता मिली। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन के 01 प्रकरण का निस्तारण हुआ जिसमें बैंक को 46000 रुपये की राशि प्राप्त हुई।
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