बाड़मेर में लगेगी धारा 144,  25 अक्टूबर से लागू होगी धारा  
दीपावली के अवसर पर बाड़मेर जिले में सांय 6 से रात्रि 10 बजे तक आतिशबाजी की जा सकेगी। रात्रि 10 बजे के पश्चात प्रातः 6 बजे तक आतिशबाजी नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक रासायनिक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थ बोतल में लेकर विचरण नहीं कर सकेगा।
बाड़मेर।
दीपावली के पर्व पर जिले मंे कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं लोक शांति भंग होने की आशंका के मददेनजर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुधीर शर्मा ने 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक की अवधि के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए है।
जिला मजिस्ट्रेट सुधीर शर्मा की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक आगामी दीपावली के अवसर असामाजिक तत्वांे की ओर से बाड़मेर जिले मंे एलपीजी गोदाम, पेट्रोल पंप, भूमिगत केरोसीन डिपोज, पेट्रोल के भंडार एवं अन्य स्थानांे पर आगजनी एवं अन्य दुर्घटनाआंे की आशंका रहेगी। इस दौरान जन सामान्य द्वारा अग्निवाहक पटाखे, बारूद का प्रयोग एवं आतिशबाजी कर लोक शांति भंग करने की कार्यवाही की जाएगी। ऐसे मंे बाड़मेर जिले मंे कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा जान माल की सुरक्षा किए जाने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए गए है। इसके तहत दीपावली के अवसर पर बाड़मेर जिले मंे आतिशबाजी सांय 6 से रात्रि 10 बजे तक ही की जाएगी। रात्रि 10 बजे के पश्चात प्रातः 6 बजे तक पटाखे नहीं छोड़े जा सकेंगे एवं अन्य किसी तरह की आतिशबाजी करने पर रोक रहेगी।
आदेश के अनुसार जिले मंे कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र, लाठी, स्टीक इत्यादि साथ लेकर सार्वजनिक स्थानांे पर विचरण नहीं करेगा न ही ऐसे अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्रांे का किसी प्रकार से प्रदर्शन करेगा। लेकिन यह प्रतिबंध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधित एवं थाने मंे जमा कराने के लिए विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियांे पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियांे को धार्मिक परंपरा के अनुसार नियमानुसार कृपाण रखने की छूट होगी। यह प्रतिबंध सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियांे पर जो कि कानून व्यवस्था के संबंध मंे हथियार रखने को अधिकृत किए गए है, उन पर लागू नहीं होगा।
जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार का घातक रासायनिक, विस्फोटक एवं घातक तरल पदार्थ बोतल मंे लेकर विचरण नहीं कर सकेगा। इसी तरह बाड़मेर जिले मंे भी कोई भी व्यक्ति इस दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रांे का उपयोग बिना संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति नहीं कर सकेगा। अग्निवाहक पटाखे यथा राकेट, चिडि़या, हवाई जहाज, सिटी पटाखे एवं सूतली बम का प्रयोग सार्वजनिक स्थलांे यथा घास डिपो, बस स्टेंड, सिनेमा, रेलवे स्टेशन, विद्यालयांे, पेट्रोल पंपांे, गैस गोदामांे, अस्पतालांे, पोस्ट आफिस एवं औद्योगिक क्षेत्र के 500 मीटर के दायर ेमंे नहीं किया जाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट सुधीर शर्मा ने बताया कि इस आदेश की अहवेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानांे के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 25 अक्टूबर को सांय 6 बजे से लागू होकर 5 नवंबर को सांय 6 बजे तक अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पूर्व हो प्रभावशील रहेगा।

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