विधिक जागरूकता अभियान के तहत मोबाइल वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया
बाड़मेर।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा के निर्देशानुसार सचल विधिक सेवा केन्द्र एवं लोक अदालत के माध्यम से बाडमेर उपखण्ड में अधिक से अधिक व्यक्तियों को विधिक जागरूक एवं लाभान्वित करने के लिए गुरूवार को चक्रवती महेचा न्यायाधीश मोटरवाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, डॉ. सिम्पल शर्मा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट बाडमेर, ललित डाबी न्यायिक मजिस्टेªट बाडमेर एवं रामचन्द्र चौहान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट बाडमेर ने विधिक जागरूकता अभियान के तहत मोबाइल वाहन को हरी झण्डी दिखाकर न्यायालय परिसर से रवाना किया।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट बाडमेर डॉ. सिम्पल शर्मा ने बताया कि सचल विधिक सेवा केन्द्र व मोबाइल वाहन के माध्यम से बाडमेर उपखण्ड के विभिन्न गांवों व ढाणीयों का दौरा किया जाएगा तथा विधिक चेतना अभियान के तहत विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाकर आम जन को विभिन्न विधिक सेवा कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जाएगी। मोबाईल वेन 22 सितम्बर को बाडमेर , उतरलाई, ढुंढा, बान्दरा, कवास, माडपुरा, करूखेडा, छीतर, नागाणा, 23 सितम्बर को चौखला, रेवाडी फांटा, भीमडा, सिंगोडिया, बाटाडु, 24 सितम्बर को गवारियों की बेरी, सियागों की ढाणी, सवाऊ मूलराज, सवाऊ पदमसिंह, खुमाणों की ढाणी, गिडा तथा 26 सितम्बर को बाडमेर, बोथिया, भाडखा, शिव, गूंगा गांवों में पहुच कर विधिक सहायता शिविरों का आयोजन किया जाएगा तथा आमजन को निःशुल्क कानून की जानकारी एवं पेम्पलेट्स बांटे जाएगें।
शिविरों में महिलाओं के विधिक अधिकार, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, लोक अदालत, बाल विवाह निषेध, कन्या भु्रण हत्या, बाल कल्याणकारी योजनाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से सरल एवं सहज भाषा में आमजन को जानकारियां प्रदान कर लाभान्वित किया जाएगा तथा चलचित्र के माध्यम से ग्राम पंचायत हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

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