छात्रसंघ चुनाव के मध्यनजर निषेधाज्ञा जारी
बाडमेर।
जिले में राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय बाडमेर, एमबीसी राजकीय महिला महाविद्यालय बाडमेर, डी.आर.जे. कन्या महाविद्यालय बालोतरा, एमबीआर राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय बालोतरा, राजकीय महाविद्यालय गुडामालानी, राजकीय महाविद्यालय बायतु एवं राजकीय महाविद्यालय सिवाना में होने वाले छात्रसंघ चुनाव 2016 का मतदान एवं मतगणना शांतिपूर्वक, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष, सुव्यवस्थित ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने जाने हेतु बाडमेर व बालोतरा शहर, गुडामालानी, बायतु व सिवाना कस्बा में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
जिला मजिस्टेªट सुधीर शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोई भी छात्र उक्त महाविद्यालयों के परिसर व बाडमेर व बालोतरा शहर एवं गुडामालानी, बायतु व सिवाना कस्बा में अपने साथ घातक हथियार, लाठी आदि लेकर नहीं घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा, न ही कोई छात्र किसी जाति, वर्ग विशेष को ठेस पहुंचाने वाले नारे लगाएगा तथा न ही भाषण, उद्बोधन देगा। उक्त महाविद्यालयों में पांच अथवा पांच से अधिक समूह में कोई भी छात्र एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी छात्र संघ संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट / कार्यपालक मजिस्टेªट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा का आयोजन नहीं कर सकेगा। उक्त आदेश 26 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा। 

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