बाडमेर।

जिला मजिस्टेªट सुधीर शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोई भी छात्र उक्त महाविद्यालयों के परिसर व बाडमेर व बालोतरा शहर एवं गुडामालानी, बायतु व सिवाना कस्बा में अपने साथ घातक हथियार, लाठी आदि लेकर नहीं घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा, न ही कोई छात्र किसी जाति, वर्ग विशेष को ठेस पहुंचाने वाले नारे लगाएगा तथा न ही भाषण, उद्बोधन देगा। उक्त महाविद्यालयों में पांच अथवा पांच से अधिक समूह में कोई भी छात्र एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी छात्र संघ संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट / कार्यपालक मजिस्टेªट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा का आयोजन नहीं कर सकेगा। उक्त आदेश 26 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा।
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