बाड़मेर डिस्काम की एमनेस्टी स्कीम अब 30 सितंबर तक
बाड़मेर।
डिस्कॉम के ऐसे उपभोक्ता जिनके बिजली कनेक्शन 31 मार्च 2015 से पहले कटे हुए हंै, उन्हें दुबारा जुड़वाने के लिए रियायत प्रदान करते हुए एमनेस्टी स्कीम लागू की गई है, जो 30 सितंबर तक लागू रहेगी।
जोधपुर डिस्काम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने बताया कि यह योजना सभी श्रेणी के उपभोक्ताआंे के लिए है, जिसके तहत वे बकाया राशि जमा करवाकर कटे हुए कनेक्शन को पुनः जुड़वा सकते हैं। इस योजना का लाभ ऐसे उपभोक्ताओं को ही मिलेगा, जिनके बिजली कनेक्शन बकाया राशि नही जमा कराने के कारण 31 मार्च, 2015 तक या उससे पूर्व कट गए थे और उन्होंने गत 5 वर्षो में इस तरह की योजनाओं का लाभ नही लिया है। उन्हांेने बताया कि 5 लाख रुपए तक की संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं पेनल्टी में शत-प्रतिश्त छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि बकाया राशि 5 लाख रुपए से अधिक है तो 5 लाख रुपए या मूल बकाया राशि का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो जमा कराने पर ब्याज एवं पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट तथा शेष राशि आसान किश्तों में 5 माह में वसूली के लिए सहायक अभियन्ता, लेखाधिकारी-एचटीबी को मासिक किश्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। निर्धारित किश्त की राशि जमा नही कराने वाले उपभोक्ताओं को एमनेस्टी योजना का लाभ देय नही होगा एवं उनसे ब्याज एवं पेनल्टी की सम्पूर्ण राशि की वसूली की जाएगी। बिजली चोरी एवं दुरूपयोग मामले में छूट नहींः एमनेस्टी योजना के प्रावधानों के अनुसार बिजली चोरी एवं दुरुपयोग से सम्बन्धित बकाया राशि पर इस योजना के तहत छूट नही मिलेगी और कृषि श्रेणी में कटे कनेक्शन कृषि नीति के प्रावधानों के अनुसार ही पुनः जोड़े जा सकेगें। कटे कनेक्शन को सम्पूर्ण मूल बकाया राशि, रि-कनेक्शन शुल्क, सिक्यूरिटी चार्जेज एवं आवश्यक होने पर कनेक्शन के लिए अतिरिक्त लाइन की लागत राशि जमा कराने पर ही पुनः जोड़े जाएंगे। 
न्यायालय में लंबित प्रकरणों में छूट नहींः 
ऐसे उपभोक्ता जिनके बकाया राशि से संबंधित प्रकरण न्यायालय में लंबित हंै और वे इस एमनेस्टी योजना का लाभ लेना चाहते हंै तो उनको संपूर्ण मूल राशि जमा कराने और एक माह में प्रकरण को वापस लेने की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ ही योजना अवधि में उपभोक्ता शिकायत निवारण एवं सेटलमेन्ट फोरम की बैठक साप्ताहिक आयोजित होगी एवं यदि किसी उपभोक्ता का मूल राशि का विवाद है तो ऐसे उपभोक्ता संबंधित फोरम में जाकर प्रकरण का निस्तारण करवाने के बाद इस योजना का लाभ ले सकते हंै। योजना अवधि में संबंधित फोरम शिकायतों के समयबद्व निस्तारण सुनिश्चित करेगें। उन्हांेने उपभोक्ताआंे से संबंधित सहायक अभियन्ता एवं एचटी कंज्यूमर-लेखाधिकारी (एचटीबी) को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

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