बालोतरा निरीक्षण में बंद मिली राशन की दुकान, डीएसओ ने लाइसेंस किया निलम्बित

बालोतरा  
पंचायत समिति कल्याणपुर क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत डोली मुख्यालय की उचित मूल्य दुकान पर अनियमितताओं को लेकर इसका प्राधिकार-पत्र (लाइसेंस) निलम्बित किया गया है। जिला रसद अधिकारी (डीएसओ) राकेश शर्मा ने बताया कि प्रवर्तन अधिकारी बाड़मेर कंवराराम ने 14 जुलाई को डोली स्थित उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया। यह दुकान ग्राम सेवा सहकारी समिति डोली की ओर से संचालित की जा रही थी। 
निरीक्षण के दौरान व्यवस्थापक उपस्थित नहीं मिला, वहीं स्टॉक व वितरण रजिस्टर मौके पर नहीं मिले। इसके साथ ही सूचना बोर्ड पर स्टॉक एवं तारीख का अंकन नहीं था। ऐसे में प्रथम दृष्टया राशन सामग्री नियमित रूप से वितरित नहीं होने जैसी अनियमितताएं पाई गई, जो राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन) आदेश-1976 के खंड-6 एवं इसके तहत जारी लाइसेंस की शर्त संख्या-5, 8, 11 व 18 की अवहेलना है। इस पर खंड-8 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अध्यधीन ग्राम सेवा सहकारी समिति डोली की ओर से संचालित उचित मूल्य दुकान का लाइसेंस आगामी आदेशों तक निलम्बित किया गया है। 
निलम्बन अवधि के दौरान उचित मूल्य दुकान डोली एवं अस्थायी उचित मूल्य दुकान डोली कला की वैकल्पिक वितरण व्यवस्था के लिए शिवनगरी के उचित मूल्य दुकानदार नारायणराम-रूपाराम को अधिकृत किया गया है। इस दुकान से डोली एवं डोली कला के उपभोक्ताओं को नियमानुसार वस्तुएं प्वॉइंटऑफ सैल (पीओएस) मशीन से वितरित की जाएगी।

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