जिले में जारी निषेधाज्ञा को तत्काल प्रभाव से वापस लिया
बाडमेर। 
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शुक्रवार को एक आदेश जारी कर सामाजिक सदभाव व लोक शांन्ति बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में 2G/3G/4G/ Internet Services, Bulk SMS/MMS/whatsapp. facebook, Twitter, Telegram and other Social Media by Internet Service providers (except voice call of landline , mobile phone and broadband) पर प्रतिबन्ध हेतु एक जुलाई रात्रि 11 बजे से आगामी 48 घंटो के लिए जारी निषेधाज्ञा को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है।

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