पूर्व विधायक को जमानत याचिका ख़ारिज,14 दिन की जेल
बाड़मेर 
राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा शहर में गुरूवार को धरना स्थंल से गिरफ्तार किए गए पूर्व कांग्रेसी विधायक मदन प्रजापत को शुक्रवार को न्यायाधीश ने जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी और वहीं उन्हें 30 जून तक जेल भेजने के आदेश दिए।
जानकारी के अनुसार बीते सप्ताह औद्योगिक क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पूर्व विधायक ने रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रवीण कुमार गुप्ता के साथ धक्का-मुक्की करते हुए थप्पड़ जड़ दिया था। पूर्व विधायक ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को गरीब विरोधी बताते हुए इसे रोकने की मांग की थी। 
इस घटना को लेकर रीको आर.एम. ने पूर्व विधायक के खिलाफ थाने में धक्का-मुक्की करने व राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला पुलिस थाना बालोतरा में दर्ज करवाया। इस पर दर्ज मामले को झूठा बताते हुए गुरुवार को कांग्रेस ने हनुमंत भवन के आगे धरना रखा। जब यहां धरने पर पूर्व विधायक मदन प्रजापत पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें जबरन गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और पुलिसकर्मियों को करीब एक किलोमीटर तक दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। 
शुक्रवार को गिरफ्तार मदन प्रजापत को पुलिस ने स्थानीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबिका सोलंकी के समक्ष पेश किया। न्यायाधीश ने पूर्व विधायक को 30 जून तक जेल भेजने के आदेश दिए। पुलिस सूत्रों के अनुसार जेल से ही पूर्व विधायक को सार्वजनिक सम्पति को नुकसान पहुंचाने और भीड़ को उकसाने के आरोप में दर्ज एक अन्य मामले में प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसे में अब देखना यह है कि पूर्व विधायक पुलिस की इस कार्रवाई और जेल से कब बाहर निकल पाते हैं।

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