बाड़मेर जीपीएस वाले टेंकरो से जलापूर्ति, लगेगा अनियमितता पर अंकुश
बाड़मेर।
अभावग्रस्त गांवांे एवं नगरीय क्षेत्रांे मंे जलापूर्ति के दौरान किसी तरह की अनियमितता नहीं चल पाएगी। इसके लिए बाकायदा जलापूर्ति करने वाले टैंकरांे पर जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पेयजल परिवहन मंे लगे टैंकरांे की प्रभावी मोनेटरिंग होगी।
बाड़मेर जिले मंे जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने अभावग्रस्त कमीशंड 1130 एवं नान कमीशंड 224 स्थानांे पर टैंकरांे के जरिए जलापूर्ति करने की स्वीकृति प्रदान की है। आमतौर पर हर साल गर्मियों में पेयजल संकटग्रस्त इलाकों में पानी की व्यवस्था के लिए टैंकर स्वीकृत किए जाते हैं। कई बार यह अंदेशा रहता है कि जितने टैंकर स्वीकृत किए जाते हैं, उतनी संख्या में वे इलाके में पहुंचते नहीं है। इस तरह की शिकायतें भी कई बार ग्रामीणांे की ओर से की जाती है। टैंकरांे से जलापूर्ति के दौरान होने वाली अनियमितताआंे की रोकथाम के लिए इस मर्तबा इसकी प्रभावी मोनेटरिंग करने के निर्देश दिए गए है। बाड़मेर जिला कलक्टर सुधीर शर्मा के मुताबिक जलापूर्ति मंे होने वाली तथाकथित गड़बड़ी पर अंकुश लगाने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। इसके तहत टैंकरों पर एक चिप लगाने के निर्देश दिए गए है, जिसके जरिए जीपीएस सिस्टम के जरिए से टैंकरों की मॉनीटरिंग होगी। बाड़मेर जिले मंे जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने बाड़मेर के 191, बायतू मंे 333, चैहटन एवं सेड़वा मंे 110, शिव मंे 11, गुड़ामालानी 105,धोरीमन्ना 10, सिणधरी 63, सिवाना 101, बालोतरा 171 एवं बालोतरा शहर के 35 अभावग्रस्त कमीशंड स्थानांे पर टैंकरांे के जरिए आगामी एक माह तक पेयजल परिवहन करने की स्वीकृति जारी की है। इसी तरह अभावग्रस्त नान कमीशंड बायतू के 142 एवं सिणधरी के 76 स्थानांे पर जलापूर्ति के लिए स्वीकृति जारी की गई है।
ऐसे होगी टैंकरांे की मोनेटरिंगः 
जिला मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम से टैंकरों के आने-जाने पर निगरानी रखी जाएगी। टैंकर जहां भी जाएगा, सिस्टम में उसका रूटमैप नजर आएगा। अगर स्वीकृत ग्राम पंचायत में टैंकर नहीं पहुंचता है, तो वह जीपीएस मोनेटरिंग के दौरान पकड़ा जाएगा। गौरतलब है कि इस बार जिले में टैंकरों से जलापूर्ति के लिए 1 करोड़ से अधिक रुपए का बजट दिया गया है।
क्या है पेयजल परिवहन की व्यवस्थाः 
पेयजल परिवहन वाले स्थानांे के लिए साप्ताहिक रूट चार्ट जारी कर उसके अनुसार संबंधित स्थानांे पर शत-प्रतिशत जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी की निगरानी मंे नान कमीशंड स्थानांे के लिए तहसीलदार एवं कमीशंड स्थानांे के लिए सहायक अभियंता पर्चियां जारी करते है। इसका नियमित रूप से निरीक्षण भी करने के निर्देश जिला कलक्टर की ओर से दिए गए है।
नियमित निरीक्षण करने के निर्देशः 
जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने आदेश जारी कर संबंधित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार एवं विकास अधिकारियांे को निर्धारित नाम्र्स के अनुसार निरीक्षण कर प्रतिवेदन भिजवाने के निर्देश दिए है। पेयजल परिवहन मंे निर्देशांे की अवहेलना या अनियमितता पाए जाने पर तत्काल विस्तृत रिपोर्ट जिला कलक्टर को भेजने के निर्देश दिए गए है।

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