जैलसमेर। राजकीय सम्प्रेषण किशोर गृह का किया निरीक्षण
बाड़मेर 
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के आदेशानुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के अन्तर्गत सम्प्रेंषण एवं किशोर गृह समिति का गठन किया गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर श्री बुलाकीदास व्यास तथा अरविंद कुमार गोपा, अधिवक्ता एवं सदस्य, सम्प्रेषण किशोर गृह समिति, जैसलमेर द्वारा जिलें में स्थित राजकीय सम्प्रेषण किशोर गृह, डेडानसर रोड का निरीक्षण किया गया। जिसमें सम्प्रेषण किशोर गृह में आवासित बालकों से संबंधित सारी व्यवस्थाएं जिनमें मुख्य रूप से भोजन व आहार, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, साफ-सफाई तथा बालकों के शारीरिक व मानसिक विकास से संबंधित सारी व्यवस्थाएं माकूल पाई गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा बताया गया कि संरक्षण व विकास हर बालक का प्राथमिक अधिकार है जो उन्हें आवश्यक रूप से मिलना चाहिए। निरीक्षण के दौरान श्री बृजमोहन रामदेव, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति तथा सदस्य मांगीलाल सोलंकी उपस्थित थे। सम्प्रेषण किशोर गृह समिति द्वारा बच्चों के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना, 2015 के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। समिति द्वारा हर माह जिले में स्थित राजकीय एवं गैर राजकीय बालगृह सम्प्रेषण एवं किशोर गृह आश्रय गृह विशेष गृह मंदबृद्धि विमन्दित गृह का निरीक्षण किया जाएगा।

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