कन्हैया को झटका, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा जमानत अर्जी 
नई दिल्ली।
देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने है कि वह सीधे जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं करेगा। कन्हैया को इसके लिए निचली अदालत में जाना चाहिए। 
खबरों के अनुसार जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने कन्‍हैया से पूछा कि आखिरकार आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्‍यों आ गए जबकि कायदे से आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था। इसके जवाब में कन्‍हैया के वकीलों ने कहा कि पिछले दिनों पटियाला हाउस कोर्ट में कन्‍हैया पर हमला हुआ था और इस लिहाज से हाईकोर्ट सुनवाई के लिए सुरक्षित नहीं है।
इसके बाद अदालत ने कहा कि वो जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं करेगी क्‍योंकि ऐसा हुआ तो यह संदेश जाएगा कि निचली अदालतें सुनवाई के लिए सक्षम नहीं है ऐसे में कन्‍हैया पहले निचली अदालतों में सुनवाई के लिए अपील करे।
गौरतलब है कि जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की जमानत याचिका पर शुक्रवार सुबह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुई थी। हालांकि कन्हैया ने अपनी अपील में कहा है कि निचली अदालत में खराब माहौल की वजह से सेशन्स कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल नहीं कर सके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उसकी दलील को नाकाफी मानते हुए जमानत के लिए निचली अदालत में ही याचिका लगाने के लिए कहा है।

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