बाड़मेर अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर अत्याचार के मामलों में त्वरित कार्यवाही पर जोर
बाड़मेर।
जिला कलक्टर सुधीर कुमार शर्मा ने कहा है कि जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों पर अत्याचार संबंधी दर्ज मामलों पर त्वरित कार्यवाही करे ताकि पीडि़त लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके। वह गुरूवार को अपने कक्ष में अनुसूचित जाति, जन जाति के व्यक्तियों पर अत्याचार निवारण संबंधी त्रैमासिक बैठक में लम्बित मामलों की समीक्षा कर रहे थे। 
जिला कलक्टर शर्मा ने समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों से कहा कि छः माह से अधिक अवधि के बकाया प्रकरणों पर तुरन्त कार्यवाही की जाए। बैठक में महिलाओं पर अत्याचार संबंधी मामलों की न्यायालय वार समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने सहायक निदेशक अभियोजन को विभिन्न न्यायालयों में वर्ष 2010 से पूर्व के बकाया प्रकरणों की वस्तुस्थिति से शीध्र अवगत कराने के निर्देश दिए। साथ ही बकाया प्रकरणों का न्यायालय वार विवरण अंकित करने को कहा। बैठक में अभियोजन एवं पुलिस विभाग के पास महिला अत्याचार से संबंधित लम्बित प्रकरणों तथा महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के पास प्राप्त प्रकरणो की विस्तार के साथ समीक्षा की गई। इसी प्रकार पुलिस व अभियोजन के मध्य समन्वय समिति की बैठक में बिन्दुवार समीक्षा की गई।
पैरोल सलाहकार समिति की बैठक में चार का पैरोल स्वीकृत
जिला कलक्टर सुधीर कुमार शर्मा की अध्यक्षता में गुरूवार को आयोजित जिला स्तरीय पैरोल सलाहकार समिति की बैठक में समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों पर विस्तृत चर्चा पश्चात् किशनाराम पुत्र भीमाराम निवासी मजल एवं भगवतसिंह उर्फ भगवानसिंह पुत्र मांगसिंह निवासी रासपुरा बेरा बुण्डल को 40-40 दिन तथा हरिसिंह पुत्र अणदसिंह निवासी धाधलावास तथा आसूराम पुत्र मानाराम निवासी धांधलावास को 30-30 दिन का पैराल स्वीकृत किया गया। 
इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. बिश्नोई, सहायक निदेशक अभियोजन सुशील कुमार शर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक संजय सावलानी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। 

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