राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम में होगा संशोधन 
जयपुर,। 
मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट बैठक में राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन का निर्णय लिया गया।
संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि गोवंशीय पशुओं को अवैध रूप से बाहर ले जाने तथा वध पर प्रतिबंध हेतु राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 प्रभावी है। वर्तमान में गोवंशीय पुशओं के अवैध रूप से परिवहन में उपयोग में लिए जाने वाले वाहन को जब्त करने का प्रावधान नहीं है। अत: आबकारी अधिनियम-1950 की धारा 69 के प्रावधानों के अनुरूप गोवंशीय पशुओं के अवैध तरीके से परिवहन में उपयोग लिए जाने वाले वाहन को जब्त करने के लिए प्रावधान किया जा रहा है। इसके लिए राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 में नई धारा 6 (अ) जोड़ी जाएगी।
राठौड़ ने बताया कि वर्तमान में लागू इस अधिनियम में अपराध करते हुए पाए जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रावधान भी नहीं है। अब इस अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक नई धारा 12 (अ) जोड़ी जाएगी जिसके तहत यह अपराध करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि विधानसभा में संशोधित अधिनियम पारित करने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भिजवाया जाएगा।

ईद का अवकाश रद्द नहीं
संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने पत्रकारों को बताया कि 25 सितम्बर को ईद का अवकाश रहेगा। ईद के अवकाश को रद्द किए जाने का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है जो गलत है। राठौड़ ने कहा कि इस दिन पं. दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर स्वैच्छिक वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है जिसमें इच्छुक व्यक्ति रक्तदान करेंगे।

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