वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात की तो निलम्बित हो सकता है लाइसेंस

परिवहन, पुलिस, पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा, नगरीय विकास समेत कई विभाग होंगे शामिल

जयपुर।
निरन्तर बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लक्ष्य के साथ पूरे राज्य में 28 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक परिवहन, पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, नगरीय विकास, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से सघन जांच अभियान चलाया जायेगा। अभियान में सभी विभाग अपने-अपने क्षेत्राधिकार में सड़क सुरक्षा अपरिहार्यताओं की जांच करेंगे एवं सड़क सुरक्षा नियमों की अवहेलना, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। अभियान का समापन 2 अक्टूबर को राज्य की सभी 9900 ग्राम पंचायतों में सड़क सुरक्षा जन जागरुकता दिवस कार्यक्रम के साथ होगा।
परिवहन आयुक्त एवं सचिव गायत्री राठौड़ के अनुसार सोमवार से प्रारम्भ होने वाले सघन जांच अभियान में परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा वाहन चालक के लाइसेंस की जांच की जाएगी, निर्धारित से कम उम्र में वाहन चलाने वाले, या बिना हैलमेट, सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने वाले व्यक्तियों के विरूद्घ कार्यवाही की जाएगी। बिना फिटनेस प्रमाण पत्र, बिना लाइसेंस और बिना बीमा चल रहे वाहनों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्यवाही होगी।
राठौड़ ने बताया कि ओवरलोडिंग, भार वाहन में सवारी लेकर चलने वाले, नशे में, तेज गति से व खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले एवं वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने वाले तथा ट्रेफिक सिग्नल का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्घ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा कमेटी के निर्देशानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों के वाहन चालक लाईसेंस कम से कम तीन माह के लिए निलम्बित किये जाएंगे।
पुलिस द्वारा भी इन अपराधों में चालान की सूचना नियमित रूप से परिवहन विभाग को दी जाएगी और इस अनुशंसा पर भी लाइसेंस तीन माह के लिए निलम्बित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नशे में वाहन चलाने वाले व्यक्तियों के विरूद्घ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत न्यायालय में अभियोजन प्रस्तुत किए जाएंगे, चाहे यह अपराध पहली बार ही क्यों न किया गया हो।
परिवहन आयुक्त ने बताया कि अभियान के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण, नगरीय विकास एवं स्थानीय निकाय विभाग सड़कों पर गतिसीमा एवं अन्य सुस्पष्ट सूचना पट्ट लगना सुनिश्चित करेंगे। इन विभागों द्वारा सड़क किनारे वृक्षों पर रिफ्लेक्टर लगाना, सभी रोड मिडियन एवं जंक्शन पर देखने में रुकावट पैदा करने वाले पेड़ों, झाडियों की कटाई-छंटाई, अनाधिकृत मिडियन, कट को बंद करना, दुर्धटना संभावित स्थलों दड्ढद्यड्डष्द्म ह्यश्चशह्लह्य½ को चिन्ह्ति कर चरणबद्घ तरीके से सुधारना जैसे कार्य किए जाएंगे।
इसी प्रकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से टोल प्लाजा कार्मिकों, ढाबे वालों, ट्रक ड्राइवर एवं निजी संस्थाओं को फस्र्ट एड की ट्रेनिंग दी जायेगी। वाहन चालकों की आँखों की जांच के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिटी डिस्पेन्सरी में विशेष चिकित्सा शिविर आयोजित किये जायेंगे। वाहन चालकों की वाहन चालन हेतु आवश्यक शारीरिक क्षमता की जांच भी की जाएगी।

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