वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन 7 सितंबर से
बाड़मेर जिले में उपखंड अधिकारी कार्यालयांे में 7 सितंबर से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसके लिए जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए संबंधित अधिकारियांे को समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
बाड़मेर।
प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकांे को देश भर मंे 11 तीर्थ स्थानांे की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। इसके तहत राज्य से 7500 एवं बाड़मेर जिले से 285 तीर्थ यात्रियांे को तीर्थ यात्रा पर भिजवाया जाएगा। बाड़मेर जिले मंे तीर्थ यात्रा के लिए वरिष्ठ नागरिकांे से आवेदन लेने एवं अन्य प्रक्रिया संपादित करने के लिए जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए संबंधित अधिकारियांे को निर्देश दिए।
जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में वरिष्ठ नागरिकों से 7 से 22 सितंबर तक उपखंड स्तर पर आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद 5 अक्टूबर को लाॅटरी के जरिए यात्रियों का चयन किया जाएगा। तीर्थ यात्रा के लिए पहली रेलगाड़ी 26 अक्टूबर को रवाना होगी। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, वैष्णोदेवी, तिरूपति, गया-काशी, अमृतसर, सम्मेदशिखर, गोवा, द्वारिकापुरी, बिहार शरीफ और शिरडी में से किसी एक स्थान की यात्रा कराई जाएगी। प्रत्येक ट्रेन के साथ एक राजपत्रित अधिकारी, एक चिकित्सा अधिकारी, दो नर्सिंग कर्मी, 30 अनुरक्षक व 5 सुरक्षाकर्मी रहेंगे। उनके मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी खर्चे पर तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। इच्छुक वरिष्ठ नागरिक 7 सितंबर से उपखंड अधिकारी कार्यालयों में इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। जिला कलक्टर शर्मा ने बताया कि जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री शासन सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, पर्यटन विभाग उपनिदेशक, देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त एवं सीएमएचओ इस समिति के सदस्य रहेंगे। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपालराम बिरड़ा को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। प्रभारी मंत्री या शासन सचिव की गैर मौजूदगी में जिला कलक्टर समिति की अध्यक्षता करेंगे। यह समिति यात्रियों का चयन करेगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा के संबंध में आवश्यक एवं उपयोगी जानकारी का संग्रहण, प्रचार-प्रसार तथा यात्रियों की समस्याओं के निराकरण का कार्य समिति करेगी।
तीर्थ यात्रा के लिए पात्रताः 
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत यात्रा के लिए आवेदन करने वाले वरिष्ठ नागरिक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तथा वह आयकरदाता नहीं हो। इस योजना मंें पहले यात्रा नहीं की होने के संबंध में उसे घोषणा पत्र देना होगा। भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाले योजना के पात्र नहीं होंगे। आवेदक शारीरिक व मानसिक तौर पर सक्षम होना चाहिए। किसी संक्रामक रोग यथा टीबी, कांजेस्टिव काॅर्डियक, श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी, मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित नहीं होना चाहिए। उसे चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी इस आषय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह व्यक्ति प्रस्तावित दस दिवसीय यात्रा के लिए शारीरिक तौर पर स्वस्थ व सक्षम है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकार के उपक्रम, स्थानीय निकाय से सेवानिवृत्त कर्मचारी, अधिकारी व उनके जीवन साथी योजना में पात्र नहीं होंगे। 

आवेदन की प्रक्रियाः 
इच्छुक वरिष्ठ यात्री तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन उपखंड अधिकारी कार्यालय से ले सकते हैं अथवा देवस्थान विभाग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। उपखंड कार्यालय में ही आवेदन जमा कराना होगा। 22 सितंबर तक प्राप्त आवेदनों का पंजिका में संधारण करते हुए उपखंड अधिकारी पात्रता की निर्देशानुसार जांच कर प्रमाण पत्र अंकित करेंगे तथा 30 सितंबर तक जिला कलक्टर अथवा जिला स्तरीय प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। आवेदन निर्धारित प्रपत्र में हिंदी भाषा में भरा जाएगा। आवेदन के साथ स्टांप साइज का नवीनतम रंगीन फोटो निर्धारित स्थान पर लगाना होगा। आवेदन के साथ निवास के साक्ष्य के लिए मतदाता पहचान पत्र की फोटो प्रतिलिपि लगानी होगी। आवेदन में अपनी पसंद के दो तीर्थ स्थलों का वरीयता से उल्लेख करना होगा। प्रत्येक उपखंड अधिकारी कार्यालय में निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने के लिए काउंटर खोला जाएगा। उपखंड अधिकारी द्वारा एक कर्मचारी को इसके लिए नामांकित किया जाएगा। तीर्थ यात्रा के लिए वरिष्ठ नागरिक की आयु 70 वर्ष से अधिक होने पर वह अपने साथ एक सहायक ले जा सकेगा। आवेदन मंे इसकी भी फोटो चस्पा करनी होगी। सहायक के रूप मंे वरिष्ठ नागरिक अपने जीवन साथी को भी ले जा सकेंगे।
लाॅटरी से होगा चयनः
जिले के लिए निर्धारित कोटे से अधिक आवेदन आने पर लाॅटरी के जरिए यात्रियों का चयन किया जाएगा। कोटे के 100 प्रतिषत अतिरिक्त यात्रियों की सूची भी बनाई जाएगी। चयनित यात्री के नहीं जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को भेजा जा सकेगा। जिला कलक्टर की ओर से चयनित यात्रियों की सूची राज्य सरकार की ओर से निर्धारित एजेंसी को सौंपी जाएगी। एजेंसी यात्रियों को तीर्थ यात्रा पर ले जाने की व्यवस्था करेगी। यात्रियों के साथ बतौर एस्काॅर्ट देवस्थान विभाग, पर्यटन विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को भेजा जाएगा। यात्रा के दौरान किसी तरह के ज्वलनशील या मादक पदार्थ, मूल्यवान वस्तु एवं आभूषण भी यात्रा के दौरान साथ नहीं ले जाए जा सकेंगे। यात्रियों को अपने संपर्क अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा। योजना के दिन-प्रतिदिन संचालन के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

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