नरेगा में 5 लाख की स्वीकृति ग्राम पंचायत स्तर पर -केन्द्रीय पंचायतीराज राज्यमंत्री 
जयपुुर।
केन्द्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री निहालचंद ने बताया कि महात्मा गंाधी नरेगा योजना के तहत विभिन्न निर्माण व विकास कार्यों की स्वीकृति के लिये ग्रामीणों को जिला मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिये सरकार ने नरेगा योजना में 5 लाख रुपये तक की स्वीकृति ग्राम पंचायत स्तर पर जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है।
निहालचंद ने शुक्रवार को श्रीगंगानगर में बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे आवश्यक व छोटे महत्वपूर्ण कार्य जिन्हें करवाया जाना जरूरी होता हैं, इसी बात को ध्यान मेंं रखते हुए पूर्व में नरेगा येाजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर द्वारा जारी करने का प्रावधान था, लेकिन अब परिवर्तन कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना में 5 लाख रुपये तक की राशि की स्वीकृति ग्राम पंचायत स्तर पर, 10 लाख की स्वीकृत पंचायत समिति स्तर पर तथा 50 लाख रुपये तक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जारी करने का प्रावधान किया गया है।
केन्द्रीय पंचायतीराज राज्यमंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य स्वीकृत करते समय सरपंच एवं ग्राम सेवक यह सुनिश्चित करेंगे कि ये कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजनातंर्गत अनुमत है। ग्राम सेवक कार्यों की स्वीकृति जारी करते ही उसकी एक प्रति तत्काल कार्यक्रम एवं विकास अधिकारी, ईजीएस और जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस को भेजेंगे। जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस के स्तर पर यह परीक्षण किया जायेगा कि स्वीकृति महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रावधानानुसार एवं अनुमत कार्यों हेतु हुई है। जिला परिषद एवं पंचायत समिति के अभियंताओं द्वारा इन कार्यों का निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नियमित निरीक्षण किया जायेगा। यदि पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत द्वारा गैर अनुमत कार्य स्वीकृत कर दिया गया तो उसकी राशि की वसूली कार्य स्वीकृतिकर्ता से होगी और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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