बाड़मेर प्रदूषण नियंत्रण केन्द्र के लिए आवेदन आमंत्रित
बाड़मेर। जिले में एक जुलाई से बिना पी.यू.सी. के वाहनों को ईधन नही भरवाया जाएगा। इसके कारण अधिक पी.यू.सी. जारी होने की संभावना के चलते नए प्रदूषण नियंत्रण केन्द्र खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है।
जिला परिवहन अधिकारी डी.डी. मेघानी ने बताया कि 1 जुलाई, 2015 से नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा प्रदत आदेशानुसार ऐसे वाहनों को ईधन नहीं दिया जाएगा, जिसके साथ वैध प्रदुषण नियंत्रण जाँच प्रमाण पत्र प्रदर्शित अथवा उपलब्ध न हो। इसलिए सभी वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है, कि अपने वाहन की प्रदुषण की जाँच करवा कर प्रमाण पत्र लें ले ताकि अनावश्यक परेशानी न हों। परिवाहन जिला बाड़मेर में वर्तमान में कुल 3 डीजल व 2 पेट्रोल के प्रदुषण जाँच केन्द्र अधिकृत है, जिनमें से 2 मोबाईल प्रदुषण जाँच केन्द्र है। परन्तु जिले में वाहनों की संख्या के मध्यनजर और पी.यू.सी.सी. सेन्टर दिये जाने है पेट्रोल पम्प स्वामी, अधिकृत वाहन डीलर, निर्माता कम्पनी का अधिकृत वर्कशाप, प्रदुषण जाँच उपकरण निर्माता कम्पनी जो छभ् प् से अनुमोदित हो, का अधिकृत एजेन्ट या प्रदुषण निरीक्षण उपकरण से सुसज्जित मोटरयान के स्वामी या मैकेनिकल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री धारक बेरोजगार व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो को पूर्ण करने पर तथा नियमानुसार निर्धारित फीस जमा कराने पर प्रदुषण जाँच केन्द्र हेतु 2 वर्ष के लिए अधिकृत किया जाएगा। इच्छुक फर्म या व्यक्ति प्रदुषण नियंत्रण केन्द्र खोजना चाहे तो जिला परिवहन अधिकारी बाड़मेर के समक्ष आवेदन कर सकता है तथ शर्तो की विस्तृत जानकारी कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

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