सरकार आम आदमी को राहत पहुंचाने को कृत संकल्प- मीणा
बाडमेर।
जिले के प्रभारी सचिव कुंजीलाल मीणा ने कहा है कि राजस्थान सरकार आम आदमी को राहत पहंुचाने को कृत संकल्प है तथा मंहगी न्याय प्रणाली से निजात दिलाने को न्याय आपके द्वार अभियान वरदान साबित होगा।
मीणा ने शनिवार को प्रातः बाड़मेर उपखण्ड में जाखड़ो की ढाणी में राजस्व लोक अदालत अभियान के निरीक्षण के दौरान राजस्व अधिकारियों को पीडित लोगों को राहत पहुंचाने को तत्परता दिखाने को कहा। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने बजट में राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के लिए अभियान चलाकर वर्षो से बकाया मामलों को निपटाने की घोषणा की थी। इसके अन्तर्गत न्याय आपके द्वार अभियान के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। 
मीणा ने बताया कि बाडमेर जिले के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लोक अदालत के माध्यम से लम्बित प्रकरणों में त्वरित निर्णय कर निस्तारण किया जाना संभव है। इससे काश्तकारों को व्यापक स्तर पर राहत मिल सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के स्तर पर लिये गये निर्णयाानुसार जिले में राजस्व लोक अदालत अभियान का आयोजन आगामी 18 मई से किया जा रहा है। उन्होने बताया कि अभियान के तहत पंचायतवार शिविर लगाए जा रहे है। उन्होने शिविर से पूर्व उपखण्ड अधिकारियों को पूर्व तैयारी के निर्देश दिए। 
प्रभारी सचिव ने निर्देश दिए कि निर्धारित शिविर से पूर्व संबंधित पंचायत के राजस्व मामलों को चिन्हित कर सभी संबंधित पक्षकारों तथा उनके पैरोकारों को सूचित कर दिया जाए। साथ ही शिविर के दिन शिविर स्थल पर सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाए। उन्होने वकीलों से इसमें सहयोग की अपील की।
मीणा ने बताया कि राजस्व लोक अदालत में राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत दायर मुकदमों अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 183, पत्थरगढी, सीमाज्ञान, एलआर एक्ट की धारा 136 के अन्तर्गत लम्बित प्रार्थना पत्र, इजराय के प्रार्थना पत्र आदि का निस्तारण किया जाएगा। इसी प्रकार अतिरिक्त जिला कलक्टर के न्यायालय में लम्बित नामान्तरकरण, धारा 91 की लम्बित अपीलों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। राजस्व न्यायालय में लम्बित वादों व प्रार्थना पत्रों के परिप्रेक्ष्य में अन्य प्रकार के प्रकरण आवश्यकतानुसार लोक अदालतों में विचारण हेतु रखे जाएगें।
मीणा ने बताया कि इसके अतिरिक्त उक्त दिवस पर राजस्व संबंधी अन्य कार्य भी सम्पादित किए जाएगें। इनमें ग्राम पंचायत के लम्बित सभी नामान्तरकरणों का निस्तारण, पारिवारिक कृषि भूमि के सहमति से विभाजन के नवीन प्रकरण दर्ज कर अभियान दिवस पर निस्तारण, सीमाज्ञान के लिये आवेदन संग्रहण किया जाना, लम्बित गैर खातेदारी के प्रकरणों में खातेदारी दिया जाना, राजस्व अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटियों का शुद्धिकरण, नवीन राजस्व ग्रामों के लिये नोम्र्स के अनुसार प्रस्ताव तैयार किया जाना, ग्राम पंचायत की राजस्व संबंधी शिकायतों का चिन्हीकरण एवं निस्तारण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम आदि शामिल है। 
इस मौके पर उपखण्ड अधिकारी एच.आर. मेहरा समेत संबंधित राजस्व कार्मिक तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

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