राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए आदर्ष आचरण संहिता में यह होंगें प्रावधान , करनी होगी पालना
जैसलमेर 
राज्य निर्वाचन आयोग द्धारा नगरपालिका आम चुनाव-2014 के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार नगरपरिषद जैसलमेर के चुनाव के लिए 7 नवंबर को लोक सूचना जारी होगी वहीं 11 नवंबर नाम निर्देषन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है। नाम निर्देषन पत्रों की समीक्षा 12 नवंबर को होगी। अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तिथि 14 नवंबर है तथा चुनाव चिन्हों का आबंटन 15 नवंबर को होगा। नगरपरिषद के लिए मतदान 22 नवंबर को प्रातः 7 बजें से सायं 6 बजें तक होगा तथा मतगणना 25 नवंबर को प्रातः 8 बजें से होगी। अध्यक्ष पद का निर्वाचन 26 नवंबर को एवं उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन 27 नवंबर को होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) एन.एल. मीना ने बताया कि नगरपरिषद जैसलमेर के चुनाव के साथ ही नगरपरिषद क्षेत्र में आदर्ष आचार संहिता लागू हो गई है जिसकी पालना राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को करनी है। उन्होंने बताया कि आदर्ष आचार संहिता की पालना के लिए सामान्य आचरण के तहत किसी भी दल व उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे किसी धर्म , संप्रदाय व जाति के लोगो की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्धेष व तनाव पैदा हों। इसी प्रकार मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक , सांप्रदायिक , जातीय भावना का सहारा नहीं लेना है और निर्वाचन प्रचार के लिए किसी पूजा स्थल जैसे मंदिर , मस्जिद , गुरूद्धारा , गिरजाघर आदि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि किसी भी दल या उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध माना गया है। इसके तहत मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर पूरी होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभा करना , किसी चुनाव सभा में गडबडी करना या विघ्न डालना , मतदान केन्द्र व मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि के अंदर मत संयाचना करना , मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने व ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना , मतदान केन्द्र में या उसके आस पास विच्छृंखल आचरण करना , मतदान की कार्यवाहीं में बाधा डालना , मतदाताओं को रिष्वत देना , मतदाताओं का प्रतिरूपण करना आदि है। इसका उल्लंघन करने पर अपराध माना जाएगा।
उन्होंने बताया कि किसी भी दल या उम्मीदवार को किसी व्यक्ति की भूमि , भवन , अहाते , दीवार आदि का चुनाव प्रतीक लगाना , ध्वज लगाना , पोस्टर चिपकाना , नारे लिखना , बैनर लगाना आदि के लिए बिना अनुमति के उपयोग नहीं करना है और न हीं ऐसा करने की अनुमति अपने अनुयायियों को देनी है। मतदान के दिन और इससे एक दिन पूर्व की अवधि में किसी दल या किसी उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ताओं द्धारा न तो शराब खरीदी जाए और न हीं उसे किसी को पेष किया जाए और न हीं वितरित किया जाए। प्रत्येक दल व उम्मीदवार को अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा करने से रोकना है।
इसी प्रकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता नियुक्त नहीं करना चाहिए जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारी है और न हीं उन्हें अपने चुनाव प्रचार संबंधी कोई कार्य में शामिल करना है।

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