बाड़मेर निकाय चुनाव को लेकर नगरीय क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू
बाडमेर, 
जिले में नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तथा तटस्थ रूप से करवाने के लिए पुख्ता प्रबन्ध किए गए है। बाडमेर तथा बालोतरा नगर परिषद क्षेत्रोें में निषेधाज्ञा लागू की गई है जो कि नामांकन के दिन से प्रभावी होकर माह के अन्त तक जारी रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी तथा जिला मजिस्टेªट मधुसूदन शर्मा ने एक आदेश जारी कर नगर पालिका आम चुनाव 2014 के दौरान चुनाव सभाओं, चुनाव के दिन तथा मतगणना के समय एवं मतगणना के पश्चात् चुनाव संबंधी परिणामों के कारण स्थानीय विवाद तथा तनाव उत्पन्न की आशंका के मध्यनजर नगर परिषद क्षेत्र बाडमेर एवं बालोतरा की सीमा में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
आदेश के अनुसार नगर परिषद बाडमेर एवं बालोतरा की सीमा मे कोई भी व्यक्ति इस अवधि में अपने पास विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बन्दुक, एम.एल. गन आदि तथा अन्य हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छूरी, बरछी, गुप्ती, खूखरी, वल्लभ, कटार, धारिया, बघनख जो किसी धातू से शस्त्र के रूप में बना हो आदि एवं मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर लेकर नहीं घूम सकेगा व न ही इनका प्रदर्शन कर सकेगा। परन्तु वे व्यक्ति जो निशक्त एवं अति वृद्ध है और लाठी के सहारे के बिना नहीं चल सकते वे लाठी का प्रयोग सहारा लेने के लिए कर सकेंगे। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। 
आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति नगर परियाद बाडमेर एवं बालोतरा क्षेत्र में कानून एवं लोक शांति भंग करने से संबंधित, साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहंुचाने वाले नारे नहीं लगायेगा, न ही भाषण, उद्बोधन देगा न ही जूलूस, प्रदर्शन, धरना, महापडाव, पुतला जलायेगा न ही ऐसे पेम्पलेट, पोस्टर, चुनाव सामग्री छपवायेगा, छापेगा या वितरण करेगा या वितरित करवायेगा, न ही ऐसे आॅडियो, वीडियों कैसेज के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार- प्रसार करेगा अथवा करवायेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा न ही अन्य व्यक्ति को करवाएगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोडकर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति नगर परिषद बाडमेर एवं बालोतरा क्षेत्र में संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट/कार्यपालक मजिस्टेªट की पूर्व लिखित अनुमति के बिना जुलूस, धरना, प्रदर्शन, महापडाव, पुतला जलाना एवं सार्वजनिक मीटिंग आदि का आयोजन नहीं कर सकेगा एवं न ही बिना पूर्व अनुमति के लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, रेडियो, टेप अथवा अन्य ध्वनि प्रसारक यन्त्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। परन्तु यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह व शव यात्रा पर लागू नहीं होगा। 
यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो कि उक्त अवधि मे कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये हो। यह आदेश 7 नवम्बर 2014 को प्रातः 6.00 बजे से लागू होकर 30 नवम्बर को रात्रि 12.00 बजे तक प्रभावी रहेगा। उक्त आदेश की अवमानता दण्डनीय अपराध है, अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जायेगा।

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