जैसलमेर प्रत्याशी आचार संहिता की पालना कठोरता से करें : मीना

जैसलमेर 
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) एन.एल. मीना ने नगर परिषद जैसलमेर के आम चुनाव-2014 के दौरान वार्ड पार्षदों का चुनाव लड रहें प्रत्याषियों से कहा कि वे राज्य निर्वाचन आयोग द्धारा चुनाव के लिए लागू की गई आदर्ष आचार संहिता की कठोरता से पालन करें। उन्होंने प्रत्याषियों से कहा कि वे समरस्ता एवं सहज वातावरण में चुनाव अभियान को चलावें एवं ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करें जिससे कि उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाहीं का मौका मिलें।
जिला निर्वाचन अधिकारी मीना ने मंगलवार को डीआरडीए सभागार में नगर परिषद का चुनाव लड रहे प्रत्याषियों के लिए चुनाव आचार संहिता व निर्वाचन नियमों की जानकारी के लिए आयोजित बैठक में ये उद्गार व्यक्त किए। बैठक में उपजिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम) भागीरथ शर्मा , रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम) जैसलमेर डाॅ. जी.आर. वैष्णव , आदर्ष आचार संहिता व प्रषिक्षण प्रभारी एवं उपायुक्त उपनिवेषन गजेन्द्र सिंह चारण के साथ ही नगर परिषद के चुनाव लड रहें प्रत्याषी उपस्थित थें।
बैठक में मीना ने चुनाव लडने वाले प्रत्याषियों को कहा कि वे आयोग के निर्देषानुसार निर्वाचन नियमों की पालना करें। उन्होंने बताया कि प्रषासन निष्पक्ष तथा तटस्थ चुनाव के लिए पुख्ता प्रबंध कर रहा है तथा कानून व्यवस्था के लिए भी माकूल प्रबंध किए गए है।
उन्होंने बताया कि प्रत्याषी भी बिना सक्षम अनुमति के पेम्पलेट , पोस्टर , बैनर तथा होर्डिंग्स सार्वजनिक स्थानों पर नहीं लगा पाएंगे तथा बिना अनुमति के लगाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध निर्वाचन नियमों के अलावा सम्पति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाहीं की जाएगी तथा उनका खर्चा प्रत्याषी के खाते में जोडा जाएगा।
उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार कार्य के लिए राजनैतिक दलों एवं प्रत्याषियों द्धारा कट आउट , विज्ञापन , पोस्टर , बेनर व वाहनों के काफिलें का प्रयोग करने के दौरान आचार संहिता की पालना के संबंध में आयोग द्धारा विस्तृत रूप से निर्देष जारी किए गए है। इसलिए राजनैतिक दल इनकी पूरी जानकारी कर आदर्ष आचार सहिता की पालना में सहयोग करें। मीना ने बताया कि राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि तथा प्रत्याषी मतदाता सूचियों का मतदान दिवस से पूर्व अवलोकन कर लें। उन्होंने आषा जताई कि सभी प्रत्याषी प्रेम भावना के साथ शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने में जिला प्रषासन को पूरा सहयोग देंगे।
उपजिला निर्वाचन अधिकारी शर्मा ने मतदान के दिवस मतदान केन्द्रों में प्रत्याषियों के एजेन्ट नियुक्त करने, अपनी पार्टी के बूथ स्थापित करने आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही अवैद्य शराब तथा अन्य मादक पदार्थों व अन्य अवांछित गतिविधियों के निषेध के बारें में अवगत कराया। इससे पूर्व रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम) डाॅ. जी.आर. वैष्णव ने विभिन्न निर्वाचन प्रावधानों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आयोग त्रुटिविहिन निर्वाचन के लिए कृत संकल्प है।
प्रषिक्षण प्रभारी चारण ने बताया कि नगर परिषद में सदस्य के चुनाव में अधिकतम व्यय सीमा 60 हजार रूपयें है इसलिए इससे अधिक चुनाव पर व्यय नहीं करें एवं साथ ही चुनाव खर्चें की रिपोर्ट समय पर पेष करें। उन्होंने किसी भी मतदान केन्द्र के भवन के 200 मीटर परिधि में पोस्टर एवं बैनर नहीं लगाने के निर्देष दिए। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान एक वाहन के उपयोग की अनुमति होगी। मतदान के दिवस वाहन के उपयोग के लिए लिखित अनुमति रिटर्निंग अधिकारी से लेनी होगी।
सहायक निदेषक सांख्यिकी डाॅ. बृजलाल मीना एवं दक्ष प्रषिक्षक बराईदीन सांवरा ने बैठक में प्रत्याषियों को आदर्ष आचार संहिता संबंधी प्रावधानों एवं निर्देषों की पावर पाईंट प्रेजेंटेषन के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी।

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