46 नगर निकायों में चुनाव प्रचार कल थमेगा
जयपुर
राज्य में 46 निकायों में 20 नवंबर की शाम से चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी अब सार्वजनिक सभाएं, जुलूस अथवा लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही सिनेमा, दूरदर्शन सहित इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार पर भी पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव सत्यप्रकाश बसवाला ने बताया कि मतदान दिवस पर मतदान केंद्र के भीतर या उसकी सौ मीटर की परिधि में या उसके आसपास किसी भी मतदाता से वोट मांगना या किसी अभ्यर्थी के पक्ष में वोट नहीं देने के लिए मनाना भी अपराध की श्रेणी में माना गया है। मतदान केंद्र एवं उसके 100 मीटर की परिधि के भीतर चुनाव ड्यूटी के अधिकारियों को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति मोबाइल, कोडलैस फोन या वायरलैस फोन आदि नहीं ले जा सकेंगे।

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