जयललिता घर पर मनाएंगी दिवाली, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने आय के अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे.जयललिता को मिली सजा को फिलहाल निलंबित करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का शुक्रवार को आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश एच.एल.दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अन्ना द्रमुक प्रमुख को कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील के लिए सभी तैयारियों के वास्ते दो माह का समय दिया। न्यायालय ने कहा कि यदि वह इस दौरान अपील करने में असमर्थ रहती हैं तो उनकी जमानत की अवधि एक दिन भी नहीं बढ़ाई जायेगी। पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था।
मामले की अगली सुनवाई के लिये 10 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। जयललिता की ओर से जाने माने वकील फली एस नरीमन ने जिरह की जबकि सुब्र±मण्यम स्वामी ने उनकी दलीलों का पुरजोर विरोध किया।
हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के बाद जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था। आय से अधिक संपत्ति मामले में 27 सितंबर से जेल में बंद एआईएडीएमके प्रमुख ने कहा था कि उन्हें कई तरह की बिमारियां हैं, इसलिए उन्हें तत्काल राहत दी जाए। साथ ही जेल से बाहर आने के लिए उन्होंने महिला और वरिष्ठ नागरिक होने की बात भी कही। 66 वर्षीय जयललिता और उनके तीन साथियों शशिकला, वीएन सुधाकरण और इलावरसी की जमानत याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट ने 7 अक्टूबर को रद्द कर दी थी।
गौरतलब है कि स्वामी की याचिका पर ही कर्नाटक की एक निचली अदालत से जयललिता को चार साल कैद की सजा मिली थी।
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