झणकली ग्राम पंचायत में गड़बड़झाला, दर्ज होगी एफआईआर
झणकली ग्राम पंचायत मंे महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई हैं। जिला कलेक्टर ने संबंधित ग्रामसेवक, ग्राम रोजगार सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक ,सरपंच एवं षाखा व्यवस्थापक के विरूद्व तथाकथित आपराधिक षड़यंत्र से राजकीय राषि को हड़पने का कृत्य करने के कारण एफआईआर दर्ज कराने के निर्देष दिए है।
बाड़मेर,18 सितंबर। 
झणकली ग्राम पंचायत मंे महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई हैं। जिला कलेक्टर भानुप्रकाष एटूरू ने संबंधित ग्रामसेवक, ग्राम रोजगार सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं सरपंच के विरूद्व तथाकथित आपराधिक षड़यंत्र से राजकीय राषि को हड़पने का कृत्य करने के कारण एफआईआर दर्ज कराने के निर्देष दिए है। झणकली के ग्रामीणांे ने जिला कलक्टर को महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन मंे गंभीर अनियमितता संबंधित षिकायत की थी।
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेष कुमार दाधीच ने बताया कि झणकली ग्राम पंचायत मंे महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत गंभीर अनियमितताएं उजागर होने के बाद षिव पंचायत समिति के कार्यक्रम अधिकारी को संबंधित ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं सरपंच के खिलाफ तीन दिन के भीतर पुलिस स्टेषन मंे आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देष जिला कलक्टर ने दिए है। यह कार्मिक जांच को किसी तरह से प्रभावित नहीं कर सके, इसके लिए इनका मुख्यालय परिवर्तित करने के निर्देेष दिए गए है। कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्तानुसार निर्धारित समयावधि मंे कार्यवाही संपादित नहीं करने पर उनके खिलाफ सीसीए 17 के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह बाड़मेर सेंट्रल कापरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेषक को ग्राम सेवा सहकारी समिति झणकली के व्यवस्थापक के खिलाफ तीन दिन के भीतर पुलिस स्टेषन मंे मामला दर्ज कराने एवं इनका मुख्यालय परिवर्तित करने के निर्देष दिए गए है।

दाधीच ने बताया कि ग्रामीणांे की षिकायत के बाद झणकली ग्राम पंचायत मंे महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कराए गए कार्याें की जिला स्तरीय कमेटी से जांच कराई गई। जांच के दौरान मस्टररोलांे मंे ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान पारित आदेष नहीं लगाने, श्रमिकांे के हस्ताक्षर नहीं होने, मस्टररोलांे पर मेट के हस्ताक्षर नहीं होना पाया गया। इसी तरह एक भी मस्टररोल में किसी भी स्तर के अधिकारी/कर्मचारी के निरीक्षण एवं हस्ताक्षर नहीं पाए गए। जोबकार्डाें मंे वर्ष 2010 के बाद प्रविष्ठियां दर्ज नहीं पाई गई। माप पुस्तिका मंे माप दिनांक अंकित नहीं होने के साथ कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा पांच-पांच के गु्रप मंे कार्याें का मूल्यांकन नहीं करने का खुलासा जांच मंे हुआ है।

जेटीए ने किया अधिक राषि का मूल्यांकनः तकनीकी मार्गदर्षिका के निर्देषानुसार कनिष्ठ तकनीकी सहायक 2 लाख रूपए तक का भुगतान करने के लिए अधिकृत है। लेकिन झणकली ग्राम पंचायत मंे कनिष्ठ तकनीकी सहायक ने ग्रेवल रोड़ उनरोड़ से अगासड़ी सीमा के लिए 3 लाख 18 हजार 298, ग्रेवल सड़क गांव की गलियांे मंे आतंरिक मार्ग 2 लाख 68 हजार 436, ग्रेवल सड़क गांव की गलियांे मंे आतंरिक मार्ग 2 लाख 89 हजार 18 रूपए, ग्रेवल सड़क उनरोड़ से कुंडल अपूर्ण सड़क से कुंडल सीमा 4 लाख 15 हजार 160 रूपए,ग्रेवल सड़क उनरोड़ से आसाड़ी सीमा 2 लाख 23 हजार 409 रूपए एवं ग्रेवल सड़क कुंडल रोड़ से भीखा खान की ढाणी के लिए 2 लाख 9 हजार 304 रूपए का मूल्यांकन किया गया।

टेªक्टरांे से बनाई ग्रेवल सड़कें: झणकली ग्राम पंचायत मंे वर्ष 2014-15 मंे ग्रेवल सड़क उनरोड़ से अगासड़ी तक के लिए 17930, ग्रेवल सड़क उनरोड़ से असाड़ी सीमा तक 306891, ग्रेवल सड़क उनरोड़ से कुंडल अपूर्ण सड़क से कुडल सीमा तक 592131, ग्रेवल सड़क गांव की गलियांे मंे आतंरिक मार्ग 634743, ग्रेवल सड़क भीखा खान की ढाणी तक के लिए 446559 कुल 19 लाख, 98 हजार 254 रूपए का श्रम मद मंे तथाकथित फर्जी भुगतान किया गया। जांच कमेटी को मौके पर ट्रेक्टर कराली के निषान मौके पर मिले। श्रमिकांे द्वारा मिटटी का कार्य करने की स्थिति मंे ग्रेवल सड़क के दोनों तरफ चैकड़ी कार्य स्थल पर होनी चाहिए थी, लेकिन मौके पर कुछ भी नहीं मिला।

रिकार्ड उपलब्ध नहीं करायाः जांच कमेटी को ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापक की ओर से रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। इस पर जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर भानु प्रकाष एटूरू ने दी बाड़मेर सेंट्रल का-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के प्रबंधक निदेषक को संबंधित व्यवस्थापक के विरूद्व विभागीय जांच के निर्देष दिए है।

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