'वाहन' व 'सारथी' के जरिए रुकेगा आरटीओ का भ्रष्टाचार
नई दिल्ली, 
सरकार का आरटीओ को खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन, आरटीओ में भ्रष्टाचार रोकने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन होगा। इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जल्द ही राज्यों के परिवहन मंत्रियों की बैठक बुलाएगा।
मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार का मकसद देश भर में वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) का एक प्रारूप बनाकर इनके आवेदन की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू करना है। इसी तरह यातायात नियमों के उल्लंघन की निगरानी भी पारदर्शी बनाने का इरादा है, ताकि रिश्वत देकर बरी होने या बार-बार उल्लंघन की घटनाओं पर अंकुश लग सके। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर चल रही 'वाहन' और 'सारथी' परियोजनाओं के डाटा का इस्तेमाल किया जाएगा।

क्या हैं 'वाहन' और 'सारथी'

'वाहन' प्रोजेक्ट के तहत देश भर में विभिन्न आरटीओ द्वारा जारी होने वाले आरसी का ब्योरा एक जगह उपलब्ध कराया गया है। जबकि, 'सारथी' में ड्राइविंग लाइसेंसों से संबंधित आंकड़ों का एकीकरण किया गया है। इस ऑनलाइन ब्योरे को हैंडहेल्ड डिवाइसेस के जरिए यातायात पुलिस और आरटीओ अफसरों को उपलब्ध कराया जाएगा।

जांच में ये सुविधा होगी

किसी आरसी या डीएल का नंबर फीड करते ही उसका पूरा कच्चा चिट्ठा इन हाथ की मशीनों में सामने आ जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि किस ट्रक ने कब, कहां और कितनी बार ओवरलोडिंग की है और उस पर किस तरह की दंडात्मक कार्रवाई हो चुकी है। इसी प्रकार यह भी मालूम चल जाएगा कि किसी व्यक्ति ने कितनी जगह से कब-कब डीएल बनवाया है और किस यातायात उल्लंघन में उसका कितनी बार चालान हुआ है। इससे अधिकारियों को दंड तय करने में सहूलियत होगी। चूंकि कार्रवाई का ब्यौरा भी ऑनलाइन होगा, लिहाजा पुलिस या आरटीओ अफसरों के लिए रिश्वत लेकर हेराफेरी आसान नहीं होगी।

आरसी और डीएल के लिए ऑनलाइन आवेदन

आरसी और डीएल के आवेदन की प्रणाली बहुत कुछ ब्रिटेन और सिंगापुर की तर्ज पर होगी, जहां कुछ अपवादों को छोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर इनका एक ही प्रारूप है और इनके ऑनलाइन आवेदन और भुगतान (क्रेडिट या डेबिट कार्ड से) की व्यवस्था है। अस्थायी या प्रोविजनल डीएल के बाद स्थायी डीएल पाने के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरह के टेस्ट देने पड़ते हैं। इनमें पास होने पर ही डीएल मिलता है। सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे यातायात उल्लंघन को रिकार्ड करते हैं और चालान घर पहुंच जाता है। निश्चित संख्या में उल्लंघनों के बाद आरसी या डीएल अस्थायी या स्थायी तौर पर जब्त या रद कर दिया जाता है। ब्रिटेन में डीएल साथ रखना जरूरी नहीं है। उसका नंबर होना चाहिए। केवल पुलिस के मांगने पर एक निश्चित अवधि के भीतर डीएल पेश करना होता है।

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