
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के परिणाम पर पाबंदी
जयपुर।
हाईकोर्ट ने सभी जिलों में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती (लेवल-2) के परिणाम को अंतिम रूप देने पर पाबंदी लगा दी है। कोर्ट इस मामले में अब 14 मार्च को सुनवाई करेगा। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने अनिल कुमार जैन व अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश दिया।
प्रार्थीपक्ष की ओर से कहा गया कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती (लेवल-2) परीक्षा 11 अक्टूबर 2013 को हुई, इसमें कई प्रश्नों के उत्तर गलत थे। ऎसे में याचिकाकत्ताüओं की आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद ही परिणाम जारी किया जाए, अन्यथा अनावश्यक विवाद उत्पन्न होगा।
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