राजनीतिक दलों व अभ्यर्थियों को जनसभा, रैली की अनुमति एक ही जगह पर मिलेगी
बाडमेर, 
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक सभा चुनाव 2014 के दौरान राजनीतिक दलों व अभ्यर्थियों द्वारा गैर व्यवसायिक,दूरवर्ती,अनियंत्रित एयरपोर्ट, हेलीपेड का उपयोग, जनसभा, रैली, जुलूस, लाउड स्पीकर आदि के उपयोग की अनुमति व चुनाव अभियान में वाहन उपयोग कीे अनुमति समयबद्ध रूप से यथा शीध्र अनुमति प्रदान करने हेतु एकल खिडकी अनुमति प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरभान मीणा ने बताया कि एकल खिडकी अनुमति प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर होंगे तथा उपअधीक्षक पुलिस बाडमेर, अधिशाषी अभियन्ता सानिवि बाडमेर, अधिशाषी अभियन्ता जोविविनिलि बाडमेर, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाडमेर, आयुक्त नगर परिषद बाडमेर, जिला परिवहन अधिकारी बाडमेर, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बाडमेर, उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा बाडमेर एवं पंचायत प्रसार अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय सदस्य होंगे।
आदेशानुसार प्रभारी अधिकारी एकल खिडकी अनुमति प्रकोष्ठ द्वारा राजनीतिक दलों व अभ्यर्थियों द्वारा गैर व्यवसायिक, दूरवर्ती, अनियंत्रित एयरपोर्ट, हेलीपेड का उपयोग, जनसभा, रैली, जुलूस, लाउड स्पीकर आदि के उपयोग की अनुमति व चुनाव अभियान में वाहन उपयोग कीे अनुमति के आवेदन के साथ निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण कम्पेडियम में विहित अनुलग्नक 16 भी प्रस्तुत करना होगा। एकल खिडकी अनुमति प्रकोष्ठ द्वारा अलग-अलग रजिस्टर संधारित किये जाएगें तथा आवेदन के समय से 36 घण्टे के अन्दर अनुमति दिया जाना सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार एकल खिडकी अनुमति प्रकोष्ठ द्वारा अनुमति आवेदन पत्र प्रपत्र 16 व अनुमति पत्र की प्रति एक घण्टे के भीतर संबंधित विधानसभा क्षेत्र के व्यय पर्यवेक्षक को प्रेषित करनी होगी। एकल खिडकी अनुमति प्रकोष्ठ में नियुक्त अधिकारी गण रिटर्निग अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित रहकर प्राप्त आवेदनों की रिपोर्टिग, सहमति, अनापति प्रमाण पत्र, शुल्क जमा करने का कार्य सम्पादित करेंगे। एकल खिडकी प्रकोष्ठ लम्बित प्रकरणों की रिपोर्ट एसडब्युएस-1 की सूचना स्टेट नोडल आफिसर को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

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