ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत पैकेज
जयपुर।
मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने प्रदेश में ओलावृष्टि से प्रभावित 21 जिलों की 110 तहसीलों के लगभग 4 हजार 400 गांवों के किसानों को राहत पैकेज देने की घोषणा करते हुए भू-राजस्व वसूली भी स्थगित की जाएगी
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग की ओर से यह राहत पैकेज प्रदान किया जायेगा। पैकेज के तहत जिन किसानों की फसलों में ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है उन्हें असिंचित क्षेत्र हेतु 4500 रुपये प्रति हैक्टेयर कृषि आदान अनुदान की राहत दी जायेगी। इसी प्रकार सिंचित क्षेत्र एवं बिजली से सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिये 9000 रुपये प्रति हैक्टेयर व डीजल पम्प सेट से सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिये 12000 रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से कृषि आदान अनुदान की राहत दी जायेगी।
पैकेज के अनुसार जिन लघु एवं सीमान्त कृषकों की फसलों में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ है, उनकेे 4 माह के बिजली के बिल माफ किये जायेंगे। साथ ही 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान वाले किसानों का सिंचाई विभाग द्वारा लिया जाने वाला आबियाना शुल्क माफ होगा।
जिला कलेक्टरों को ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों की गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं। वे जल्दी से जल्दी गिरदावरी करवायेंगे, किसी गांव में गिरदावरी के पश्चात 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है तो उस गांव को सूखा संहिता के अनुसार अभावग्रस्त घोषित किया जायेगा। अभावग्रस्त घोषित होने पर उन गांवों के प्रभावित किसानों के सहकारी समितियों से लिये गये अल्पकालीन ऋणों की वसूली स्थगित कर उन्हें मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किया जायेगा।
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कृषि विभाग द्वारा संचालित मौसम आधारित बीमा योजना के तहत 21 जिलों में एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत 12 जिलों में यदि रबी की फसल में नुकसान हुआ है, तो बीमा कम्पनियों से भी राशि दिलायी जायेगी।
भू राजस्व वसूली भी स्थगित

राज्य सरकार की ओर से ओलावृष्टि राहत पैकेज के तहत अभावग्रस्त घोषित गांवों में प्रभावित किसानों से भू-राजस्व वसूली भी स्थगित की जाएगी। इसके अलावा ओलावृष्टि से प्रभावित (मृतक, घायल, क्षतिग्रस्त मकान एवं पशुओं की मृत्यु आदि) को राज्य आपदा मोचन निधि मानदण्ड के अनुसार सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।

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