मनरेगा श्रमिकों की 1 अप्रेल से बल्ले-बल्ले 
नई दिल्ली। 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत एक अप्रेल से पगार बढ़ाई जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने नौवें मनरेगा दिवस के अवसर पर कहा कि इस बारे में अधिसूचना पांच फरवरी से शुरू होने वाले संसद के सत्र में रखी जाएगी। मनरेगा के तहत पगार को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ दिया गया है और इसके बाद पैदा हुई है इसके सालाना संशोधन की जरूरत।
राज्यों से मिलने वाले विभिन्न सुझावों का उल्लेख करते हुए रमेश ने कहा कि मनरेगा के पगार और न्यूनतम वेतन को समान करने की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान सहित 14 राज्यों में मनरेगा का पगार न्यूनतम वेतन के मुकाबले कम है। उन्होंने कहा कि इसे लागू करने के लिए मनरेगा अधिनियम में बदलाव करना होगा और एक विशेष समिति इस पर काम कर रही है।
रमेश ने अधिकारियों से कहा कि वे छोटे जोत वाले और सीमांत किसानों को प्रोत्साहित करें और मदद करें कि वे अपने खेतों में निराई और सिंचाई का काम मनरेगा के तहत कराएं। मंत्री ने इस अवसर पर मनरेगा के तहत सर्वोत्तम पहल और इन्नोवेशन के लिए 47 पुरस्कार भी वितरित किए।

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