फूड सेफ्टी एक्ट, लाइसेंस बारे में जानकारी व् प्रचार का अभाव
आनंद एम.वासु 

रेहड़ी लगाने वालों से लेकर बड़े-बड़े होटलों, रेस्टोरेंट या किसी भी रूप में खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों के सामने असमंजस की स्थिति बनी बिना लाइसेंस नहीं बिक सकते गोलगप्पे व समोसे-कचौरी
स्वास्थ्य विभाग 4 फरवरी से लागू करेगा केंद्र सरकार का फूड सेफ्टी एक्ट, लाइसेंस नहीं लेने पर छह महीने की होगी जेल 
जैसलमेर, 
12 लाख लाख से कम आमदनी वालों को पंजीकरण के लिए 100 रुपये फीस जमा करवानी होगी। विभाग ने इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि 4 फरवरी तय की है।
गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंतर्गत रेहड़ी लगाने वालों से लेकर बड़े-बड़े होटलों, रेस्टोरेंट या किसी भी रूप में खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों का पंजीकरण व लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है
रेहड़ी वाले से लेकर रेस्टोरेंट व बड़े-बड़े होटल मालिकों भी इस एक्ट के दायरे में हैं। प्रतिवर्ष बारह लाख रुपये की सेल करने वालों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जबकि इससे अधिक आमदनी वाले प्रतिष्ठानों का लाइसेंस बनेगा।
लाइसेंस लेने या रजिस्ट्रेशन कराने पर आप फूड प्रोडक्ट बेचने, भंडारण करने या उत्पादन करने के लिए अधिकृत हो जाते हैं। बिना लाइसेंस प्रोडक्ट बेचने, भंडारण करने या उत्पादन करने पर 6 महीने की कैद व 5 लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। 
लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए ऑन लाइन आवेदन किया जा सकता है। www.fssai.com पर लिंक दिया हुआ है। जिस पर आवेदन पत्र भरने के साथ फर्म की लोकेशन, खुद की आईडी, दो फोटो, पिछले टर्न ओवर के कागज, सेल्स टैक्स की कॉपी (कॉपी नहीं है तो १० रुपए के एफिडेविट की स्कैन कॉपी) सबमिट करने होंगे। 
चार फरवरी तक निर्धारित सभी वर्गों के दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराना और लाइसेंस लेना जरुरी है। इसके बाद अवैध रूप से कार्य करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुराने रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस का नवीनीकरण भी चार फरवरी तक कराना अनिवार्य है। 

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