स्कूल मैनेजमेंट को शपथ पत्र निदेशक के नाम पर भर कर डीईओ को देना होगा
आनंद एम. वासु
जैसलमेर
अब निजी स्कूल मैनेजमेंट किसी भी अभिभावक से तीन महीनों की एडवांस फीस नहीं ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त यदि अभिभावक तिमाही फीस 10 तारीख के बाद जमा करवाते है, तो विलंब शुल्क भी नहीं ले सेकेंगे।
शिक्षा विभाग माध्यमिक और प्रारंभिक ने सभी निजी स्कूलों के फीस के मामले में नई गाइड लाइन जारी की है। इसकी पालना के लिए दोनों ही विभागों के डीईओ को आदेशित किया है। वहीं, इसकी पालना स्कूलों में हो रही है या नहीं, इसके लिए स्कूल मैनेजमेंट को शपथ पत्र निदेशक के नाम पर भर कर डीईओ को देना होगा। डीईओ इस शपथ पत्र को निदेशालय भेजेगा। हालांकि शपथ पत्र को नोटरी कराना भी निजी स्कूल की जिम्मेदारी होगी। राजस्थान स्कूल अधिनियम 2013 के तहत धारा 7 के अधीन राज्य सरकार की ओर से गठित राज्य स्तरीय समिति ने यह गाइड लाइन जारी की है।

मौखिक निर्देश, आदेश का इंतजार : 

शिक्षा विभाग में अभी भी मौखिक निर्देश मिलने की बात कहीं जा रही है, जबकि आदेशों का इंतजार किया जा रहा है। फीस के संबंध में अखबार आदि से संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन अभी तक आदेश नहीं आए हैं। ऐसे में पालना के संबंध में परेशानी आ रही है।

यह कहा निजी स्कूलों ने : 

गैर सरकारी शिक्षण संस्थान संगठन के अध्यक्ष ओंम "जी" बिस्सा ने बताया कि संगठन स्तर पर इस संबंध में विचार विमर्श किया जाएगा। पहले यह देखना होगा कि आदेश क्या है। इसके बाद ही आगे की प्लानिंग तय होगी। शिक्षण संस्थाओं के पास इस संबंध में कोई भी आदेश नहीं आया है।

1 comments:

  1. school wale holidays ke bhi fee lete hai....inko dekh dekh k auto wale bhi pure mahine ka kiraya lete hai bhale hi bacha 15 din hi gaya ho......iska ilaz bhi hona chahiye

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