15 लाख नौकरियों के लिए बदलेगा आरमोल का ढांचा

जयपुर। 
राज्य कैबिनेट की बैठक में गुरूवार को प्रदेश में 15 लाख रोजगार देने पर प्रमुखता से विचार किया गया। इसके तहत कैबिनेट ने रोजगार बढ़ाने के लिए राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड(आरमोल) का पुनस्र्थापन करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा राजस्थान वन अधिनियम की धारा 26 और 33 में संशोधन करने का निर्णय भी लिया गया। 

इसके तहत राज्य वन भूमि में अतिक्रमण करने पर जुर्माना राशि को फिर से पांच सौ रूपये कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछली सरकार ने इस जुर्माना राशि को 25 हजार रूपये कर दिया था। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान इनकी घोषणा की थी। 

रोजगार के लिए काम करेगा छह का आंकड़ा
कैबिनेट की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि राज्य में रोजगार की संख्या में वृद्धि करने के लिए आरमोल का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके तहत आयोजना, विद्युत, कृषि एवं पशुपालन, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास, उद्योग, तकनीकी शिक्षा, पर्यटन एवं नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव, 6 विषय विशेषज्ञ और औद्योगिक क्षेत्र के 6 प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। आरमोल के उपाध्यक्ष राजस्थान कौशल एवं आजीविका निगम के अध्यक्ष होंगे। 

"पिछली सरकार ने रोके रोजगार"
राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार ने 2004 में आरमोल का गठन किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने इसके लिए नाममात्र का काम किया। पूर्ववर्ती सरकार ने केवल राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन का गठन कर एक परिषद बनाई। इस परिषद की एक भी बैठक नहीं हुई जिसके कारण रोजगार प्रदान करने में बाधा आई।

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