अवैध रूप से बजरी खनन करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के दिए निर्देष

जैसलमेर, 27 दिसम्बर/ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेषानुसार 2 माह से राज्य में बजरी के खनन पर लगाई गई रोक के संबंध में न्यायालय के निर्णयानुसार बजरी के संबंध मे परमीट जारी किए गए है। जिला कलक्टर एन.एल मीना ने न्यायालय के आदेषो की पालना सुनिष्चित किए जाने के लिए जिले में अवैध रूप से बजरी खनन करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देष दिए। जिला कलक्टर ने बजरी खनन रोकथाम के संबंध में जिला स्तर पर गठित कमेटियों के खनन अधिकारीगण को इस संबंध में विषेष रूप से माॅनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण करने के निर्देष प्रदान किए।
जिला कलक्टर मीना ने इस संबंध में एलओआई होलडर एवं ट्रांसपोटर के द्वारा अधिक किराया वसूल करने के संबंध में शुक्रवार को जिला कलक्टर सभागार में बजरी खनन के संबंध में विचार विमर्ष के लिए आयोजित महत्वपूर्ण बैठक को संबोधिक कर रहे थे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक हेमन्त शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर मानाराम पटेल, उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर गजेन्द्र सिंह चारण, तहसीलदार पीताम्बरदास राठी, खनि. अभियन्ता जैसलमेर सोहनलाल रेगर, एलओआई होल्डर प्रतिनिधि भैरवा नदी कवराज सिंह एवं एलओआई होल्डर प्रतिनिधि नेडान नदी मदन सिंह, ट्रक मालिक जगदीष कुमार एवं भीम सिंह मोकला उपस्थित थे। 
जिला कलक्टर मीना एवं पुलिस अधीक्षक शर्मा ने निर्देष दिए कि अगर बाहर जिलो से भी बजरी आती है तथा उनके द्वारा बजरी की अधिक कीमत वसूली की षिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल कार्यवाही की जावे एवं प्रषासन को सूचित किया जावे। कोई भी बजरी विक्रेता/एलओआई होल्डर/ट्रांसपोटर बजरी की अधिक कीमत न वसूले इसके संबंध में आम जन में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने की दृष्टि से विज्ञप्ति प्रकाषित कर लोगो को सचेत किया जावे तथा इसकी प्रषासन को षिकायत करने के लिए सूचित किया जाये।
बैठक के दौरान खनि अभियन्ता सोहनलाल रेगर ने जैसलमेर ने जिला कलक्टर श्री मीना एवं पुलिस अधीक्षक श्री शर्मा को बजरी खनन के संबंध में यह जानकारी देते हुए बताया कि जैसलमेर जिले में बजरी के दो खनन पट्टो के लिए यथा जैसलमेर जिले की जैसलमेर तहसील के भैरवा नदी क्षेत्रफल 32 हेक्टर तथा पोकरण तहसील के नेडान-मदासर नदी हेतु एलओआई जारी होकर जन सुनवाई दिनांक 7 नवम्बर 2013 एवं 8 नवम्बर 2013 को हो चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देषानुसार वर्तमान में दिनांक 22 अक्टूम्बर 2013 से बजरी खनन पर रोक लगी हुई है तथा बजरी के अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम हेतु दो टीमो का गठन किया जाकर नियमानुसार जाॅंच की जा रही है। पूर्व में स्वीकृत खनिज बजरी का अधिषुल्क संग्रहण ठेका भी दिनांक 21 अक्टूम्बर 2013 से बन्द करवा रखा है। हाल ही में शासन द्वारा जिन 82 एलओआई होल्डर्स के साथ बजरी खनन के परमीट के करार करने के निर्देष दिए है। उनमें जैसलमेर जिले के एलओआई होल्डर्स सम्मिलित नही है। ऐसी स्थिति में एलओआई होल्डर्स को बजरी खनन की अस्थाई अनुमति दिया जाना सम्भव नही है।
बैठक के अवसर पर जिला कलक्टर एन.एल मीना कोे खनि अभियन्ता ने बताया कि जैसलमेर जिले के खनन पट्टे 50 हेक्टर से कम होने के कारण सूची में समिलित नही है। जिला कलक्टर ने विचार-विमर्ष के दौरान बताया कि जब खनिज विभाग ने बजरी खनन के अस्थाई परमीट जारी नही किए है तो एलओआई होल्डर्स द्वारा अधिक राषि वसूल करने का कोई इष्यू नही है। उपस्थित एलओआई होल्डरो ने अस्थाई परमीट जारी करने की मांग की जिस पर जिला कलक्टर मीना ने उपयुक्त कार्यवाही करने का विष्वास दिलाया। इस बैठक के अवसर पर एलओआई होल्डरो ने बजरी की वाजिब दर रखने का भरोसा दिलाया। इस बैठक के दौरान ट्रक मालिको ने भी वाजिब दर पर बजरी बेचने का भरोसा दिलाया। 

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