जिला व्यय मानिटरिंग समिति का गठन
बाडमेर, 8 नवम्बर।
विधानसभा चुनाव के दौरान धन बल पर रोक लगाने तथा प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय पर पैनी नजर रखने के लिए जिला स्तरीय व्यय माॅनिटरिंग समिति ( डी ई एम सी ) का गठन किया गया है।
जिला व्यय माॅनिटरिंग समिति में विधानसभा क्षेत्र के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी शामिल होंगे। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के आदेश क्रमांक फाइल सं0 76/अनुदेश/ईईपीएस/2013/ खण्ड -1 दिनांक 14 मार्च 2013 की पालना में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के अन्तर्गत किसी अभ्यर्थी द्वारा कतिपय व्यय उपगत या अधिकृत किया है और या तो उसके अंश या सम्पूर्ण हिस्से को निर्वाचन व्यय के अपने दिन प्रतिदिन के लेखाओं में नहीं दर्शाया है या उक्त लेखा जोखा को निर्धारित तिथि के दिन अधिकृत अधिकारी या व्यय प्रेक्षक के समक्ष निरीक्षण के लिए नहीं प्रस्तुत करने के प्रकरणों में जारी नोटिस के जवाब में अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन एजेन्ट नोटिस में उल्लेखित छिपाए गए व्यय का खंडन करते है तो ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु जिला व्यय माॅनिटरिंग समिति (डीईएमसी) का गठन किया गया है।
डीईएमसी नोटिस औरे तत्संबंधी अभ्यर्थी के उतर में उल्लिखित साक्ष्य कीे जांच करने के उपरान्त मामले पर अधिमानतः अभ्यर्थी से उतर मिलने की तिथी से 72 घन्टों के भीतर इस बात का निर्णय लेगी कि ऐसा छिपाया हुआ व्यय अभ्यर्थी के निर्वाचन खर्च खाते में जोडा जाएगा या नहीं ।

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