मतदाताओं को जागरूकता के लिए पोस्टर एवं स्टीकर छपाने में करे सहयोग
जैसलमेर , 9 अक्टूबर/ जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) एन.एल.मीना ने बताया कि विधान सभा चुनाव 2013 में शत् प्रतिषत मताधिकार का प्रयोग करे इसके लिए निर्वाचन आयोग ने स्वीप कार्यक्रम का संचालन किया है। उन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंको के शाखा प्रबन्धको से कहा कि वे नागरिको की निर्वाचन प्रक्रिया में अधिक से अधिक सहभागिता सुनिष्चित हो इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी पोस्टर एवं स्टीकर को छपाने में सहयोग करे ताकि इन पोस्टरों को गांव-गांव व ढाणी ढाणी तक लगाए जाकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक किया जा सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी मीना ने कलेक्ट्रेट सभागार में स्वीप कार्यक्रम की सहभागिता के लिए बैंकर्स अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में यह विचार व्यक्त किये। बैठक में स्वीप कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी बलदेव सिंह उज्ज्वल, अतिरिक्त जिला कलक्टर मानाराम पटेल, उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर गजेन्द्र सिंह चारण, कोषाधिकारी रष्मि बिस्सा, सचिव नगर विकास न्यास आर.डी. बारठ के साथ ही लीड बैंक अधिकारी धनाराम एवं अन्य बैंको के शाखा प्रबन्धक उपस्थित थे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने लीड बैंक अधिकारी को कहा कि वे सभी बैंको की शाखाओं में मतदाताओं को मतदाता सूची से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बैंको में डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्षित करे। वहीं सभी एटीएम स्क्रीन पर विधान सभा आम चुनाव 4-5 दिन पूर्व एटीएम स्क्रीन पर निर्वाचन तिथि एवं मतदान के लिए प्रेरित करने से संबंधित स्लोगन आदि का प्रदर्षन करे। उन्होंने सभी बैंको के आगे सदृष्य स्थल पर पेम्पलेट एवं पोस्टर लगाने व नारे लिखने की भी आवष्यकता जताई ताकि बैंक में आने वाला हर व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया से रूबरू हो सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने लीड बैंक अधिकारी को निर्देष दिए कि वे सभी बैंको से बात करके निर्वाचन विभाग के जो पोस्टर स्थानीय स्तर पर प्रकाषित किये जाने है उसके लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराए। उन्होंने शाखा प्रबन्धकों को निर्देष दिए कि वे पास बुको पर भी स्टीकर लगाए एवं बैंक में आने वाले हर व्यक्ति को मतदान करने के लिए प्रेरित करे। उन्होंने यह भी कहा कि जिन बैंक कर्मियों के मतदाता सूची में नाम नही है उनके भी नाम सबंधित बूथ लेवल अधिकारी से जुडाने की कार्यवाही करे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा 4 अक्टूम्बर 2013 से विधान सभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे इस तिथि से आगामी 12 दिसम्बर 2013 तक कोई भी व्यक्ति 10 लाख रूपयें एवं उससे अधिक का लेन देन करता है तो उसकी सूचना तत्काल ही संबंधित आयकर अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को आवष्यक रूप से देवे।
उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे विधान सभा आम चुनाव 2013 में प्रत्येक अभ्यर्थी को नाम निर्देषन पत्र प्रस्तुत करने से कम से कम एक दिन पूर्व निर्वाचन व्यय को दृष्टिगत रखते हुए बैंक में अलग से खाता खोले एवं साथ ही तत्काल ही उसे चैक बुक प्रदान करे। उन्होंने कहा कि कोई भी अभ्यर्थी 1 लाख रूपयें से अधिक का लेन देन करता है तो उसकी सूचना भी तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें।
स्वीप कार्यक्रम के अध्यक्ष बलदेव सिंह उज्ज्वल ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उदेष्य विधान सभा चुनाव में शत् प्रतिषत लोग मतदान करे एवं इसके लिए उन्हें जागरूक करने के पूरे प्रयास करने है। उन्होंने शाखा प्रबन्धकों से आग्रह किया है कि वे इस कार्यक्रम को और अधिक गति प्रदान करने के लिए शीघ्र ही सहभागिता निभाएंगे एवं बैनर, पोस्टर, स्टीकर आदि छपाने में पूरा सहयोग प्रदान करे।
स्वीप कार्यक्रम के प्रभारी मोहनलाल बारूपाल ने इस कार्यक्रम के तहत की जाने वाली गतिविधियों की विस्तार से जानकारी प्रदान की। बैठक में लीड बैंक अधिकारी धनाराम के साथ ही राष्ट्रीकृत बैंको के शाखा प्रबन्धक उपस्थित थे एवं उन्होंने इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग करने का विष्वास दिलाया।
राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित
जैसलमेर , 9 अक्टूबर/ विधान सभा आम चुनाव 2013 के सुचारू संचालन के लिए प्रदेष मुख्यालय पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जा चुका है यह नियंत्रण कक्ष राउण्ड दी क्लाक कार्य करेगा। नियंत्रण कक्ष में सम्भाग वार निर्देषन पत्र भरने से लेकर संवीक्षा, नाम निर्देषन पत्रों की वापसी एवं निर्वाचन संबंधी सभी सांख्यिकी सूचनाओं के सम्प्रेषण एवं संकलन का कार्य किया जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जोधपुर सम्भाग के लिए नियंत्रण कक्ष के लिए टेलीफोन नम्बर 0141-2385891 है। जैसलमेर जिले के लिए भी प्रदेष स्तरीय चुनाव नियंत्रण कक्ष के नम्बर भी यही हैं
चुनाव सम्बधी पोस्टर, पेम्पलेट एंव मुद्रण के संबंध में दिषा निर्देषों की पालना सुनिष्चित करावें
मुद्रक - प्रकाषक का नाम व पता लिखना है
जैसलमेर , 9 अक्टूबर/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव 2013 के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों, समर्थकों, कार्यकर्ताओं, व्यक्तियों, संगठनों संस्थाओं द्वारा प्रकाषित करवायें जाने वाले पेम्पलेट, पोस्टर, विज्ञापन, हैडबिल आदि के संबध में दिषा निर्देष जारी किये गये है उसकी वे पालना सुनिष्चित करावे।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट एन.एल.मीना ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के प्रावधानों के तहत पेम्पलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण पर नियंत्रण करने के लिये निम्न प्रावधान किये गये है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पेम्पलेट या पोस्टर को प्रकाषित या मुद्रित नही करवायेगा जिसके मुख पर उसके मुद्रक और प्रकाषक का नाम व पता न दिया हो, जब तक की उसके प्रकाषक के पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों द्वारा जिनकों व व्यक्तिगत रूप से जानता हो सत्यापित कर दो प्रतियों में उसके द्वारा मुद्रक को नही दे दी जाती। जब तक की दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् निर्धारित समय में घोषणा व दस्तावेज की एक-एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेज न दिया जावे जहाॅ वह मुद्रित हो। प्रकाषित एवं मुद्रित नही करायेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रित और प्रकाषक का नाम व पता नही दिया हो।
इस के लिए मुद्रित दस्तावेज की एक प्रति राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट को तीन दिन में प्रस्तुत करना आवष्यक है। इसके तहत किसी दस्तावेज की प्रतियों की संख्या को बढानें के लिए हाथ द्वारा नकल करने को छोडकर कोई भी प्रक्रिया को मुद्रक समझा जायेगा और मुद्रक पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जायेगा एवं निर्वाचक पेम्पलेट व पोस्टर का तात्पर्य किसी मुद्रित, पेम्पलेट, हैडबिल या अन्य दस्तावेज से हो जो किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को प्रोत्साहित करने या प्रतिकुल करने के लिये विपरित किसी जाये या किसी इष्तहार या पोस्टर से है जिसमें किसी निर्वाचन का कोई सन्दर्भ हो किन्तु इसमें कोई ऐसा हैडबिल, इष्तहार या पोस्टर सम्मलित नही होगा जिसमें कि किसी निर्वाचन सभा की तिथि, समय, स्थान और अन्य का विवरण या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं को सामान्य अनुदेष घोषित किये गये हो।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन निर्देषों के किसी भी प्रकार के उल्लघंन/अतिक्रमण किये जाने पर कडी कानूनी कार्यवाही की जायेगी जिसमें सुसंगत नियमों के अधीन मुद्रणालयों के अनुज्ञा पत्र को समाप्त किये जाने की भी कार्यवाही शामिल है।
राजनैतिक व्यक्तियों के विश्राम गृहों में ठहरने पर रोक
जैसलमेर , 9 अक्टूबर/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में विधान सभा आम चुनाव की घोषणा के साथ ही 4 अक्टूम्बर से आदर्ष आचार संहिता प्रभावी हो गयी है, जो चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक 12 दिसम्बर तक प्रभावी रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) एन.एल. मीना ने इस संबंध में बताया कि राजकीय विभागों उपक्रमों के विश्राम भवनों, अतिथि गृह, डाकबंगलों मे मंत्रीगण, राजनैतिक व्यक्तियों के लिये ठहरने के लिए प्रतिबन्ध रहेगा। उन्होंने इस संबंध मे मुख्य अभियन्ता इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, अधीक्षण अभियन्त पीडब्ल्यूडी, जोधपुर विद्युत वितरण निगम जैसलमेर, प्रबन्धक सर्किट हाऊस, प्रबन्धक मूमल टूरिस्ट बंगला, प्रबन्धक डाक बंगलों को पत्र प्रेषित कर निर्देषित किया गया है कि वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिषा निर्देषों की पालना सुनिष्चित करावे।
धार्मिक संस्थानों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होगा
जैसलमेर , 9 अक्टूबर/ जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) एन.एल.मीना ने बताया कि जिले मे किसी भी धार्मिक संस्था और उनके कोष का राजनीतिक इस्तेमाल नही होगा। मीना ने कहा कि रिलीजियस इन्स्टीट्यूषन्स (प्रिवेंषन आॅफ मिसयूज) कानून, 1988 की धारा 3, 5 एवं 8 के प्रावधानों के अन्तर्गत धार्मिक संस्थाओं अथवा धार्मिक संस्थाओं के कोष का उपयोग किसी राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक गतिविधि या राजनीतिक दल के फायदे के लिए किया जाना निषिद्ध है। इन प्रावधानों के उल्लंघन पर पांच वर्ष तक के कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक 25 अक्टूम्बर को
जैसलमेर , 9 अक्टूबर/ जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक जिला कलक्टर एन.एल.मीना की अध्यक्षता में 25 अक्टूम्बर को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेर सभाकक्ष में रखी गई है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर मानाराम पटेल ने सर्वसाधारण को भी इस संबंध में सूचित किया जाता है कि वे अपने अभाव अभियोग के निराकरण के लिए यदि कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे तो जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति, जैसलमेर के नाम संबोधित करते हुए जिला कलक्टर कार्यालय जैसलमेर में प्रस्तुत कर सकते है।
पेट्रोलियम उत्पादो के डेड स्टाॅक के अतिरिक्त आरक्षित स्टाॅक हर समय उपलब्ध रखे
जैसलमेर , 9 अक्टूबर/ जिला कलक्टर (रसद) एन.एल.मीना ने विधान सभा आम चुनाव 2013 को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेष 1990 के क्लाॅज 19 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेष जारी कर जिले में कार्यरत पेट्रोलियम उत्पाद अनुज्ञा धारको को निर्देषित किया है कि वे पर्याप्त मात्रा में डीजल एवं पेट्रोल का स्टाॅक रखेंगे।
जिला कलक्टर ने जिला मुख्यालय पर 5 हजार लीटर डीजल, 1 हजार लीटर पेट्रोल एवं 200 लीटर मोबिल आॅयल, अन्य स्थानों पर 2 हजार लीटर डीजल, 500 लीटर डीजल व 100 लीटर मोबिल आॅयल तथा बैरल पाइन्ट डीलर्स पर 500 लीटर डीजल डेड स्टाॅक के अतिरिक्त आरक्षित स्टाॅक हर समय उपलब्धर रखने के निर्देष प्रदान किये।
उन्होंने समस्त पेट्रोलियम उत्पाद अनुज्ञा धारक को निर्देषित किया है कि वे किसी भी राजकीय वाहन तथा राजनैतिक दल को पेट्रोलियम उत्पाद देने से इनकार नही करेंगे। आरक्षित स्टाॅक को जिला मुख्यालय पर जिला रसद अधिकारी तथा उपखण्ड मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी एवं शेष स्थानों पर संबंधित तहसीलदारों के आदेष से ही पेट्रोल डीजल का विक्रय करेंगे। ये आदेष तत्काल प्रभाव से लागू होंगे जो आगामी 15 दिसम्बर 2013 तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेषो की अवहेलना करने पर पेट्रोलियम उत्पाद विक्रेताओं के विरूद्ध आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की जावेंगी।
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