जज से बोले लालू, मेरा कोई दोष नहीं
रांची।
चारा घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत द्वारा पांच साल की सजा सुनाए जाने के बाद लालू प्रसाद की तात्कालिक प्रतिक्रिया थी, "जब मैंने कोई अपराध नहीं किया है, तो मुझे कैसे दंडित किया गया है?"
न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह ने जवाब दिया, "आप उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं।"
लालू प्रसाद के वकील चितरंजन प्रसाद ने उनसे जेल में भेंट की और बाद में कहा, "हम 17 अक्टूबर को उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।"
सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से फर्जी ढंग से 377 करोड़ रूपए निकालने के मामले में लालू प्रसाद यादव को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 25 लाख रूपए की सजा सुनाई है।
अदालत ने लालू प्रसाद यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420, 409, 467, 468, 471, 477ए और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और 13(1)डी के तहत दोषी ठहराया।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार लालू संसद की सदस्यता भी गंवा बैठे हैं और अगले 11 साल तक वह चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।
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