एलपीजी के लिए अब"आधार"नहीं अनिवार्य 
नई दिल्ली। 
पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने आज कहा कि विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) कार्ड रसोई गैस सब्सिडी देने के लिए तब तक अनिवार्य नहीं होगा जब तक कि उच्चतम न्यायालय इसे मंजूरी नहीं देता है।
मोइली ने संवाददाताओं से कहा, आधार केवल पहचान पत्र है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे हरी झंडी दिए जाने तक हम इसे अनिवार्य नहीं बनाएंगे।
सरकार ने 19 जिलों में रसोई गैस सब्सिडी हासिल करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया था। पेट्रोलियम मंत्रालय देश के 97 जिलों में एलपीजी रसोई गैस की सब्सिडी बैंक खातों में नकद स्थानांतरित करने की योजना कार्यान्वित कर रहा है। इसका उद्देश्य हेरा-फेरी (लीकेज) आदि को रोकना है।
आधार कार्ड को नकदी अंतरण योजना के कार्यान्वयन में इस्तेमाल किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि आधार संख्या को कोई सरकारी सेवा लेने के लिए अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता।

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