88 हजार पदों पर भर्ती की राह खुली 
जोधपुर।
सीधी भर्ती में बोनस अंकों को लेकर कानूनी विवाद सुलझने के साथ ही अब राजस्थान में विभिन्न विभागों में 88 हजार से अधिक पदों पर की जा रही सीधी भर्ती का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस विवाद को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई ने बुधवार को सुनाए अहम फैसले के साथ सुलझा दिया। अब हाईकोर्ट के आदेशानुसार सरकारी विभागों में सीधी भर्ती में अधिकतम 15 बोनस अंक ही दिए जाएंगे।आदेश के अनुसार सीधी भर्ती में हर वर्ष पांच अंक और अधिकतम 15 बोनस अंक देने को कहा गया है जबकि राज्य सरकार ने इससे पहले बोनस अंक अधिकतम 30 देने का प्रावधान किया था। 

16 सितम्बर को पूरी हुई थी सुनवाई
प्रार्थी नगेन्द्र सिंह की याचिका का निपटारा करते हुए सुनाए गए इस फैसले सेन्यायालय ने गत 16 सितम्बर को इस पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था।

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