अब होगा बाल-वाहिनी का रुट मार्ग का निर्धारण 
बाड़मेर 
जिला मुख्यालय पर बुधवार की रोज बाल-वाहिनी योजना की क्रियान्विती हेतु पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में अतिरिक्त जिला कलक्टर बाड़मेर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़मेर, जिला परिवहन अधिकारी, जिला षिक्षा अधिकारी माध्यमिक, अध्यक्ष एवं महामंत्री निजी विधालय संगठन, प्रारंभिक बाड़मेर एवं निजी एवं उच्च माध्यमिक विधालयों प्रधानाचार्यो, टेम्पों एवं आॅटों रिक्सा युनियन बाड़मेर के अध्यक्ष की उपस्थिती में आयोजित की गई। 
जिला  पुलिस अधीक्षक बाड़मेर ने जानकारी देते हुए बताया कि मिटींग के दौरान षिक्षण संस्थान, वाहन चालकांे तथा छात्र-अभिभावकांे के संयोजक के रुप में पर्यवेक्षण समन्वय एवं बाल-वाहिनी रुट मार्ग का निर्धारण करना, बच्चांे की बैठक क्षमता वाहनों की फिटनेस बिमा प्रमाण-पत्र, ड्राईवरिंग लाईसेंस साथ में रखना एवं वर्दी पहनी होना, बाल-वाहिनी पर पट्किा व पिला रंग का वाहन होना सम्बधित निर्देष पारित किये गये साथ राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के नियम 5.19 (4 क ख) में वर्णित प्रावधानांे का पूर्ण पालना सुनिष्चित करने हेतु निर्देष पारित हुए। 

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